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सेनेगल सरकार को एक्ज़िम बैंक की 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

 

आरबीआइ/2004-05/391
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.36

मार्च 7, 2005

सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक

महोदया/महोदय,

सेनेगल सरकार को एक्ज़िम बैंक की 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सबयता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने दिसंबर 10, 2004 को सेनेगल सरकार के साथ उनको कुल 15 मिलियन अमरीकी डॉलर (पंद्रह मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सबयता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। यह ऋण, ग्रामीण लघु और मझोले उद्यमों के विकास के लिए सेनेगल को पात्र भारतीय माल और सेवाओं तथा सेनेगल के क्रेताओं को भारत से वफ्षि मशीनरी और उपकरणों के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है।

2. ऋण करार फरवरी 9, 2005 को लागू हो गया है। साखपत्र खोलने तथा ऋण के संवितरण की अंतिम तारीख क्रमश: फरवरी 8, 2007 तथा अगस्त 8, 2007 है।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफॅ फॅार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।

4. उक्त ऋण सबयता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यातों के लिए सामान्यत: कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। तथापि, जबं ऐसे भुगतान की ज़रूरत है, निर्यातकों को ऐसे भुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करना बेगा।

5. प्राधिवफ्त व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

 

भवदीय

 

(एफ.आर. जो
सफ)
मुख्य मब प्रबंधक

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