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एक्जिम बैंक की सिएरा लिओन सरकार को 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

आरबीआई/2008-09/394
एपी (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.55
26 फरवरी 2009
 

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

 

महोदय/महोदया

 

एक्जिम बैंक की सिएरा लिओन सरकार को 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

 

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने सिएरा लिओन सरकार के साथ सिएरा लिओन में वाणिज्यिक कृषि विकास,जिसमें ट्रैक्टर और उससे जुड़े औजारों,फसल काटने की मशीनें, धन-कुट्टी मशीनें (राइस-थ्रेशर), चावल मिलें,मक्का के दाने निकालने की मशीनें और कीटनाशक छिड़काव की मशीनें लेने के लिए,भारत से परामर्शदात्री सेवाओं सहित सुयोग्य वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 15 मिलियन अमरीकी डॉलर (पंद्रह मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने का 14 नवंबर 2008 को एक करार किया है । इस करार के तहत परामर्शदात्री सेवाओं सहित भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं , भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और इस करार के तहत इनकी खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण अनुमत किया जा सकता है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा कुल ऋण में से संविदागत कीमत के न्यूनतम 85 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति वस्तुएं और सेवाएं भारत से बेचनेवाले द्वारा की जाएगी और बिक्रेता द्वारा शेष वस्तुएं और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं से इतर ) भारत से बाहर सुयोग्य संविदा से प्राप्त की जा सकती है ।

 

2. ऋण सहायता के यह करार 2 फरवरी  2009 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख  14 नवंबर 2008 है । ऋण सहायता के तहत साखपत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख,परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाएं) समापन की निर्धारित तारीख (तारीखें) 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 माह (13 नवंबर  2014) होगी ।

 

3. ऋण सहायता के तहत पोतलदान रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/ एसडीएफ फॉर्मों में घोषित करना होगा ।

 

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के धन-प्रेषण अनुमत कर सकता हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है ।

 

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें ।

 

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।

 
 
भवदीय
 
 
(सलीम गंगाधरन)

प्रभारी- मुख्य महाप्रबंधक

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