RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79089881

एक्जिम बैंक की बेनिन गणराज्य सरकार  को 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

आरबीआइ 2009-10/341
ए.पी.( डीआईआर सिरीज ) परिपत्र सं.41

05 मार्च 2010

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदय/महोदया

एक्जिम बैंक की बेनिन गणराज्य सरकार  को 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ बेनिन को, (क) रेल्वे उपकरण की खरीद, (ख) कृषि उपकरण की खरीद और (ग) बेनिन में एक साइबर सिटी स्थापित करने की सम्भाव्यता (फ़ीज़ेबिलिटी) का अध्ययन करने के प्रयोजन से भारत से परामर्शदात्री सेवाओं सहित सुयोग्य वस्तुएं, मशीनरी, उपकरण और  सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 15 मिलियन अमरीकी डॉलर (पंद्रह मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 19 अक्तूबर, 2009 को  रिपब्लिक ऑफ बेनिन सरकार  के साथ एक करार करने का निर्णय किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली सेवाओं में, परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुं और सेवाएं शामिल हैं जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी इस करार के तहत खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना स्वीकृत है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा  दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत  वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का  कम से कम  85 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति विक्रेता द्वारा भारत  से  की जाएगी और शेष  15 प्रतिशत मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं विक्रेता द्वारा ( परामर्शदात्री सेवाओं को छोड़कर ) भारत के बाहर से  प्राप्त की जा सकती है ।

2. ऋण व्यवस्था के तहत यह ऋण करार 16 फरवरी  2010 से लागू  है और  इस करार के निष्पादन की तारीख  19 अक्तूबर,2009 है । ऋण व्यवस्था के तहत परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण  होने की निर्धारित तारीख (तारीखों ) से 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 माह (18 अक्तूबर,2015) होगी ।

3. इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत पोत लदान (शिपमेंट) की घोषणा जीआर/एसडीएफ फार्म में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी होगी।

4. उपर्युक्त ऋण व्यवस्था के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में (इइएफसी) शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया गया हो।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें  और उन्हें सूचित करें कि वे केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स,  कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित एक्झिम बैंक  कार्यालय से अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करके ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त कर सकते हैं ।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?