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सुरीनाम सरकार को एक्ज़िम बैंक की 16 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सबयता

 

आरबीआइ/2004-05/242

ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.21

अक्तूबर 26, 2004

सेवा में

विदेशी मुद्रा का कारोबार करनेवाले सभी प्राधिवफ्त व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

‌सुरीनाम सरकार को एक्ज़िम बैंक की 16 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सबयता

भाारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने अगस्त 14, 2004 को सुरीनाम सरकार के साथ उनको कुल 16 मिलियन अमरीकी डॉलर (सोलह मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सबयता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। ऋण करार सितंबर 28, 2004 से लागू बे गया है। कुल 16 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि से 12.89 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि का उपयोग पीईसी लिमिटेड/ एल एण्ड टी लिमिटेड ऑप इंडिया द्वारा परानाम से परिमारिबो तक एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के लिए किया जाएगा और शेष 3.11 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत भारत से सुरीनाम के क्रेताओं को निर्यात किए जाने के लिए अन्य पात्र माल और सेवाओं के निर्यात के लिए उपलब्ध होगी।

2. साखपत्र खोलने तथा ऋण के उपयोग की अंतिम तारीख क्रमश: सितंबर 27, 2006 तथा मार्च 27, 2007 है।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएपॅ पॉर्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

4. उक्त ऋण सबयता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यात के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। जबं एजेंसी कमीशन की भाुगतान की ज़रूरत है, निर्यातकों को ऐसे भाुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करना बेगा।

5. प्राधिवफ्त व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

 

भावदीया

(ग्रेस कोशी)

मुख्य मब प्रबंधक

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