रवांडा रिपब्लिक सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक )की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर (चूँकि पहली खेप 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की) की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
रवांडा रिपब्लिक सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक )की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर (चूँकि पहली खेप 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की) की ऋण सहायता
आरबीआइ/2008-09/273 05 नवंबर, 2008 सेवा में महोदया/महोदय, रवांडा रिपब्लिक सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक )की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर (चूँकि पहली खेप 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की) की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रवांडा रिपब्लिक सरकार को भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा ऐंगलिक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा रवांडा में लगाये जाने वाले पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत से परामर्श सेवाओं सहित पात्र वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण प्रयोजन से कुल 20 मिलियन अमरीकी डॉलर ( बीस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु 9 अक्तूबर, 2008 को करार किया है । करार के तहत इसमें परामर्श सेवाओं सहित वे माल और सेवाएं शामिल हैं, जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं तथा जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक वित्तपोषण करने हेतु सहमत हो सकता है। यह ऐसे माल के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र हैं और जिसकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक इस करार के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु सहमत हो सकता है।इस करार के तहत कुल ऋण में से संविदा मूल्य के कम से कम 85 प्रतिशत मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति भारत से विक्रेता द्वारा की जाएगी और करार के तहत अनुमत शेष मूल्य के माल और सेवाओं ( परामर्श सेवाओं को छोड़कर) की आपूर्ति भारत से बाहर के विक्रेता से प्राप्त की 2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार 15 अक्तूबर, 2008 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख 9 अक्तूबर, 2008 है । वित्तीय सहायता के अंतर्गत परियोजना निर्यात करार के मामले में साख पत्र खोलने और संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाओं) की निर्धारित समापन तारीख(तारीखों) से 48 महीने तथा आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण करार के निष्पादन की तारीख ( 8 अक्तूबर,2013) से 72 महीने होगी। 3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फार्मों में करनी हेगी। 4. उपर्युक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी-कमीशन देय नहीं है। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातक, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करें अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करें। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय अथवा www.eximbankindia.in. से ऑन लांन प्राप्त करें। 6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है। भवदीय (सलीम गंगाधरन) |