मोजांम्बिक गणतंत्र सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक )की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
मोजांम्बिक गणतंत्र सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक )की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
आरबीआई /2008-09/196 ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.19 26 सितंबर, 2008 सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदय/महोदया मोजांम्बिक गणतंत्र सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने 15 मई ,2008 को उनके साथ किए गये करार के तहत मोजांबिक गणतंत्र (रिपब्लिक ) सरकार को , भारत से मोजांबिक को ट्रांसफर ऑफ वाटर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी तथा उपकरण से संबधित परामर्श सेवाओं सहित वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्यात के वित्तपोषण हेतु कुल 20 मिलियन अमरीकी डॉलर (बीस मिलियन अमरीकी डॉलर ) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है ।इस करार के तहत इसमें परामर्श सेवाओं सहित वे माल और सेवाएं शामिल हैं , जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं तथा जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक वित्तपोषण करने हेतु सहमत है। इस करार के तहत कुल ऋण में से संविदा मूल्य के कम से कम 85 प्रतिशत मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति भारत से विक्रेता द्वारा की जाएगी और करार के तहत अनुमत शेष मूल्य के माल और सेवाओं ( परामर्श सेवाओं को छोड़कर) की आपूर्ति भारत से बाहर के विक्रेता से प्राप्त की जायेंगी । 2. ऋण सहायता करार के तहत यह ऋण व्यवस्था 26 अगस्त, 2008 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख 15 मई ,2008 है । ऋण सहायता करार के तहत ऋण पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तिथि परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाएं) पूर्ण करने की निर्धारित तारीख (तारीखें) 48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण सहायता करार के निष्पादन की तारीख से 72 माह (14 मई ,2014) होगी । 3. ऋण सहायता के तहत पोतलदान रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फॉर्मों में घोषित करना होगा । 4. उपर्युक्त करार के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, आवश्यक होने पर निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही हो जाने पर, एजेंसी कमीशन के भुगतान के प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन के अधीन ,इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्जिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें । भवदीय (सलीम गंगाधरन) |