म्यांमार फॉरेन ट्रेड बैंक को एक्ज़िम बैंक की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
म्यांमार फॉरेन ट्रेड बैंक को एक्ज़िम बैंक की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
आरबीआइ/2006-07/199
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.19
दिसंबर 6, 2006
सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
महोदया/महोदय,
म्यांमार फॉरेन ट्रेड बैंक को एक्ज़िम बैंक की
20 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने म्यांमार फॉरेन ट्रेड बैंक के साथ म्यांमार स्थित थानलिइन रिफाइनरी के नवीकरण के लिए भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र, परामर्श सेवाओं सहित, माल और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण हेतु उनको कुल 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 17, 2006 को करार किया है।
2. यह ऋण करार अक्तूबर 23, 2006 से लागू है। वित्तीय सहायता के अंतर्गत उपयोग अवधि, परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाओं) के समापन तारीख(तारीखों) से 48 महीनों के अंत में तथा आपूर्ति संविदा के मामले में अगस्त 16, 2012 (ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 महीने) को समाप्त होगी।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फार्मों में करनी पड़ेगी।
4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातक, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करे अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।
5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(एम. सेबेस्टियन)
मुख्य महाप्रबंधक