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म्यांमार फॉरेन ट्रेड बैंक को एक्ज़िम बैंक की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

आरबीआई/2008-09/222
ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.22

14 अक्तूबर 2008

सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदय/महोदया

म्यांमार फॉरेन ट्रेड बैंक को एक्ज़िम बैंक की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने म्यांमार फॉरेन ट्रेड बैंक के साथ म्यांमार स्थित एक एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइनफोर्सड(एसीएसआर) वायर विनिर्माण फैक्टरी, जिसकी एसीएसआर की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 10,000 टन और गैलवनाइज्ड आयरन वायर 4000 टन होगी, के लिए भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र, परामर्श सेवाओं सहित, माल और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण हेतु उनको कुल 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 24 जून 2008 को एक करार निष्पादित किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात के लिए वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे सेवाएं हैं जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं और जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण स्वीकार किया जा सकता है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा दिए गये कुल ऋण में से संविदागत कीमत के कम से कम 85 प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति भारत के बिक्रेता द्वारा की जाएगी और शेष वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति (परामर्शदात्री सेवाओं से इतर ) पात्र संविदा के प्रयोजन हेतु भारत से बाहर के बिक्रेता से प्राप्त की जा सकती हैं ।

2. ऋण सहायता करार के तहत यह ऋण व्यवस्था 19 सितंबर 2008 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख 24 जून 2008 है । ऋण सहायता करार के तहत ऋण पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तिथि परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाएं) पूर्ण करने की निर्धारित तारीख (तारीखे) 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण सहायता करार के निष्पादन की तारीख से 72 माह (23 जून 2014) होगी ।

3. ऋण सहायता के तहत पोतलदान रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फॉर्मों में घोषित करना होगा ।

4. उपर्युक्त करार के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, आवश्यक होने पर निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही हो जाने पर, एजेंसी कमीशन के भुगतान के प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन के अधीन ,इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्जिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें ।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।

भवदीय

डी. मिश्रा
मुख्य महाप्रबंधक

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