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एक्जिम बैंक की रिपब्लिक आणफ नाइजर सरकार को 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

आरबीआई/2008-09/390

एपी (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.53

19 फरवरी 2009

 

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

 

महोदय/महोदया

 

एक्जिम बैंक की रिपब्लिक आणफ नाइजर सरकार को 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

 

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने रिपब्लिक आणफ नाइजर सरकार के साथ 11 अक्तूबर 2008 को भारत से सुयोग्य वस्तुएं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित रिपब्लिक आणफ नाइजर में (i) छ: पॉवर स्टेशनों के पुनर्वास और सुदृढीकरण, (ii) तीन पॉवर ट्रान्सफॉर्मर्स की खरीद और (iii) विभिन्न स्थानों के बीच पॉवर लाइनों का पुनर्वास और निर्माण संबंधी सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर (बीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक करार किया है । इस करार के तहत निर्यात के लिए भारत से वस्तुएं और परामर्शदात्री सेवा सहित वे सेवाएं हैं जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं और जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण अनुमत किया जा सकता है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा कुल ऋण में से संविदागत कीमत के न्यूनतम 85 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति वस्तुएं और सेवाएं भारत से बिक्रेता द्वारा की जाएंगी और बिक्रेता द्वारा शेष वस्तुएं और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं से इतर) भारत से बाहर सुयोग्य संविदा से प्राप्त की जा सकती हैं ।

2. ऋण सहायता के तहत ऋण व्यवस्था 28 जनवरी 2009 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख 11 अक्तूबर 2008 है । ऋण सहायता के तहत ऋण पत्र खोलने तथा वितरण की अंतिम तिथि परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाएं) पूर्ण करने की निर्धारित तारीख (तारीखे) 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण व्यवस्था के निष्पादन की तारीख से 72 माह (10 अक्तूबर 2014) होगी ।

3. ऋण सहायता के तहत पोतलदान रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/ एसडीएफ फॉर्मों में घोषित करना होगा ।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के धनप्रेषण अनुमत कर सकता हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है ।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें ।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर हैं ।

 

भवदीय

 

(सलीम गंगाधरन)

प्रभारी- मुख्य महाप्रबंधक

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