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एक्जिम बैंक की स्टेट ऑफ ईरिट्रिया को 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारिबैंक/2009-10/188
ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.12

23 अक्तूबर 2009

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक

महोदय/महोदया

एक्जिम बैंक की स्टेट ऑफ ईरिट्रिया को 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक ) ने स्टेट ऑफ इरिट्रिया  के साथ  उनको कुल 20 मिलियन अमरीकी डॉलर (बीस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। ऋण करार 24 अगस्त  2009 को लागू हो गया है। यह ऋण स्टेट ऑफ ईरिट्रिया  में बहुद्देशीय कृषि परियोजनाओं [प्रस्तावित परियोजनाओं में कृत्रिम बीजारोपण विकास परियोजना,पोल्ट्री वॉटरर और फीडर, दुग्ध संग्रहण केंद्र खोलना , दाबानुकूलित सिंचाई प्रणाली (डिप सिंचाई प्रणाली ), सौर उर्जा पंप  परियोजना तथा मृदा सर्वेक्षण और भूमि मूल्यांकन उपकरण शामिल है] और बहु -उद्देशीय शैक्षिक परियोजनाओं  [जिसमें वर्ष 2003-04 में स्थापित सात इरिट्रियन उच्चतर शिक्षा  संस्थान, अर्थात् इरिट्रियन प्रोद्यौगिकी संस्था (ईआइटी), सीएसएच, सीबीई, सीओएमएसएटी, ओआरओटीटीए, एचएसी और सीएएसएस के लिए पुस्तकों सहित शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला/शैक्षिक उपकरण, रसायनों, कंप्यूटरों, आदि की खरीद शामिल है ] के लिए भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत भारत से सुयोग्य वस्तुएं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के वित्तपोषण के लिए प्रत्येक  को 10  मिलियन अमरीकी डॉलर (दस  मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध है । इस करार के तहत निर्यात के लिए भारत से वस्तुएं,  और परामर्शदात्री सेवा सहित सेवाएं वे हैं जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिसकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण अनुमत है । इस करार के तहत कुल ऋण में से संविदा मूल्य के कम से कम 85 प्रतिशत मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति भारत से विक्रेता द्वारा की जाएगी और भारत के बाहर से पात्र संविदा के प्रयोजन के लिए 15 शेष माल और सेवाएं (परामर्श सेवाओं से इतर)विक्रेता द्वारा खरीदी जाए ।

ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार  जनवरी 17, 2008 से लागू है । ऋण सहायता के तहत साख पत्र खोलने और संवितरण की अंतिम तारीख परियोजना निर्यातों के मामले में संविदा पूरे होने की नियत तारीख (तारीखों)से 48 महीने और अन्य आपूर्ति संविदाओं के मामले में ऋण करार निष्पादन की तारीख से 72 महीने (दिसंबर 7, 2013)  होगी।

2. इस ऋण करार के तहत साखपत्र 1 अक्तूबर 2009 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख  24 अगस्त है । इस साखपत्र के तहत परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण  होने की निर्धारित तारीख (तारीखों )  से 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (23 अगस्त  2015) होगी ।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ़ फ़ार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।

4. उपर्युक्त साखपत्र के तहत कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि ज़रूरत हो तो, निर्यातक मुक्त विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (ईईएफसी) की शेष राशि का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक  करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद, ऐसे प्रेषण की अनुमति दे।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें  और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स,  कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के  पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें ।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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