7 ईरानी बैंकों को 200 मिलियन अमरिकी डॉलर का एग्ज़िम बैंक की ऋण सीमा
भारतीय रिज़र्व बैंक
दिसंबर 15, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय 7 ईरानी बैंकों को 200 मिलियन अमरिकी डॉलर का एग्ज़िम बैंक की ऋण सीमा भारतीय निर्यात आयात बैंक (एग्ज़िम बैंक) ने बैंक मरकज़ी जमहूरी इस्लामी ईरान द्वारा नामित 7 ईरानी बैंकों, नामत: बैंक मिलात, बैंक मेली ईरान, बैंक सदोरत ईरान, बैंक समपाह, बैंक तेजारत, बैंक ऑफ इन्डस्ट्री एंड माइन और एक्स्पोर्अ डेवलपमेंट बैंक ऑफ ईरान, के साथ जनवरी 25, 2003 को करार किया है कि वह इन बैंकों को ईरान में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर (दो सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर मात्र) तक की समग्र राशि की ऋण सीमा उपलब्ध कराएगा । ऋण करार ातिंबर 15, 2003 से प्रभावी हो चुका है ओर वह भारत से पात्र पूंजी माल और भारतीय माल व सेवाओं के भारत से निर्यात के वित्त पोषण के लिए ईरान में ख्रीदारों को उपलब्ध रहेंगा । 2. व्यक्तिगत करार पत्रों की अंतिम तारीख दिसेबर 31, 2003 होगी । 3. ऋण के अंतर्गत किए गए पोत लदानों को सामाप्य रूप से जीआर/एसडीएफ फार्मों पर घोषित करना होगा । 4. उक्त ऋण सीमा के अंतर्गत किए गए निर्यात वित्त पोशण पर कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा । 5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विशेष व्यवस्था से अपने सभी निर्यातक ग्राहकों को सूचित कर दें और इसका पूरा विवरण एग्ज़िम बैंक के कार्यालय अथवा उसकी वेबसाईट से प्राप्त करने की सूचना दें । 6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीय ग्रेस कोशी |
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