भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक )की सीरियन अरब रिपब्लिक की सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक )की सीरियन अरब रिपब्लिक की सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
आरबीआइ/2008-09/279 14 नवंबर, 2008 सेवा में महोदया/महोदय, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक )की सीरियन अरब रिपब्लिक भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने 5 जून ,2008 को सीरियन अरब रिपब्लिक सरकार को भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण हेतु कुल 25 मिलियन अमरीकी डॉलर (पच्चीस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक करार किया है । करार के तहत इसमें वे वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं , जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं तथा जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक वित्तपोषण के लिए सहमत हो सकता है। इस करार के तहत निर्यात-आयात बैंक की ऋण सहायता में से जहाज पर्यंत नि:शुल्क(एफओबी)/लागत तथा भाड़ा(सीएफआर)/लागत,बीमा तथा भाड़ा (सीआईएफ) पात्र संविदा के संविदा मूल्य के 90 प्रतिशत तक की राशि सीरियन अरब रिपब्लिक सरकार को उपलब्ध करवायी जायेगी । 2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार 27 अक्तूबर,2008 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख 5 जून, 2008 है । वित्तीय सहायता के अंतर्गत परियोजना निर्यात करार के मामले में साख पत्र खोलने और संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाओं) की निर्धारित समापन तारीख(तारीखों) से 48 महीने तथा आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण करार के निष्पादन की तारीख (4 जून,2014) से 72 महीने होगी। 3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फार्मों में करनी हेगी। 4. उपर्युक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी-कमीशन देय नहीं है। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातक, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करें अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करें। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय अथवा www.eximbankindia.in. से ऑन लांन प्राप्त करें। 6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है। भवदीय (सलीम गंगाधरन) |