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इकोवस बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एण्ड डिवलेप्मेंट को एक्ज़िम बैंक की 250 मिलियन अमरीकी डॉलर  की वित्तीय सहायता

आरबीआइ/2006-07/209
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.20

 दिसंबर 13,  2006

सेवा में

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

इकोवस बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एण्ड डिवलेप्मेंट को एक्ज़िम बैंक
की 250 मिलियन अमरीकी डॉलर  की वित्तीय सहायत

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने इकोवस बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एण्ड डिवलेप्मेंट, जिसका मुख्यालय लोम, टोगो में है, के साथ मई 25, 2006 को हुए ऋण करार (यथा संशोधित) के अंतर्गत भारत से इकोवस बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एण्ड डिवलेप्मेंट के सदस्य देशों अर्थात् बेनिन, बुर्किना फॉसो, केप वेर्दे, कोटे डिल्वॉयर, गांबिया, घाना, गायना, गायना बिस्सौ, लाइबीरिया, माली, नाइगर, नाजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोनी और टोगो को भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र माल और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उनको कुल 250 मिलियन (ढ़ाई सौ मिलियन) अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

2.         यह ऋण करार अक्तूबर 17, 2006 से लागू है। तदनुसार वित्तीय सहायता के अंतर्गत उपयोग अवधि, परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाओं) की निर्धारित समापन तारीख(तारीखों) से 48 महीनों के अंत में तथा आपूर्ति संविदा के मामले में मई 24, 2012 (ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 महीने) को समाप्त होगी।

3.         उपर्युक्त वित्तीय सहायता सुविधा इकोवस बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एण्ड डिवलेप्मेंट के सदस्य देशों में केवल सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। इकोवस बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एण्ड डिवलेप्मेंट को प्रत्येक परियोजना को एक्ज़िम बैंक द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान किए जाने के पूर्व  विचार के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को भेजना होगा।

4.         इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फार्मों में करनी पड़ेगी।

5. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई  एजेंसी कमीशन देय नहीं है। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातक, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करे अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।

6. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।

7. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(एम. सेबेस्टियन)
 मुख्य महाप्रबंधक

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