वियतनाम सरकार को 27 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्ज़िम बैंक की ऋण सबयता - आरबीआई - Reserve Bank of India
वियतनाम सरकार को 27 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्ज़िम बैंक की ऋण सबयता
आरबीआइ/2004-05/289
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.29
दिसंबर 02, 2004
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने कि लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
महोदया/महोदय,
वियतनाम सरकार को 27 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्ज़िम बैंक की ऋण सबयता
भाारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने अगस्त 12, 2004 को वियतनाम समाजवादी गणतंत्र सरकार के साथ कुल 27 मिलियन अमरीकी डॉलर (सत्ताईस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सबयता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। ऋण करार नवंबर 1, 2004 को लागू हो गया है। यह ऋण पूंजीगत माल, संयंत्र और मशीनरी, औद्योगिक निर्माण, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और भारत सरकार के एक्ज़िम नीति के अंतर्गत भारत से वियतनाम के क्रेताओं को निर्यात किए जाने के लिए पात्र किसी अन्य वस्तुओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है।
2. साख पत्र खोलने और ऋण के वितरण की अंतिम तारीखें क्रमश: अक्तूबर 31, 2006 और अप्रैल 30, 2007 हैं।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएपॅ पॉर्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।
4. उक्त ऋण सबयता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यात के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा, तथापि रिज़र्व बैंक, अनुरोध प्राप्त होने पर, निर्यात किए गए माल के संबंध में, जिनके लिए बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है उनके निर्यात मूल्य के एपओबी/सी एण्ड एप/सीआइएप मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति गुण-दोष के आधार पर देने पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में, कमीशन का भुगतान वियतनाम में ही संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके करना बेगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को की जानेवाली प्रतिपूर्ति योग्य राशि एपओबी/सी एण्ड एप/सीआइएप मूल्य के 90 प्रतिशत होगी, जो भुगतान किए गए कमीशन को घटाकर होगी। कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। अन्य मामलों में (जहां बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता नहीं है) यदि निर्यातक को एजेंसी कमीशन भाुगतान करने की ज़रूरत है तो उसे ऐसे भाुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करना बेगा।
4. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें।
5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (पेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भावदीय
(एप.आर. जोसेप)
मुख्य मब प्रबंधक