सेनेगल सरकार को एक्ज़िम बैंक की - आरबीआई - Reserve Bank of India
सेनेगल सरकार को एक्ज़िम बैंक की
आरबीआइ/2005-06/413
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.37
जून 15, 2006
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी I
महोदया/महोदय,
सेनेगल सरकार को एक्ज़िम बैंक की
27 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सेनेगल सरकार के साथ उनको कुल 27 मिलियन अमरीकी डॉलर (सत्ताईस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। यह ऋण करार मई 10, 2006 को लागू हो गया है। यह ऋण भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत भारत से सेनेगल को सेनेगल में सिंचाई परियोजना की स्थापना हेतु उपकरण, माल और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है।
2. अंतिम (टर्मिनल) उपयोग अवधि परियोजना निर्यातों के मामले में करार के पूरा होने के निर्धारित तारीख से 48 महीने और अन्य आपूर्ति करारों के मामले में करार के निष्पादन की तारीख से 72 महीने अर्थात् फरवरी 7, 2012 है।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॅार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।
4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातव , ऐसे भुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करे अथवा स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।
5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे एक्ज़िम बैंक के कार्यालय अथवा उसके वेब साईट (www.eximbankindia.com) से प्राप्त करें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(एम. सेबेस्टियन)
मुख्य महाप्रबंधक