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एक्जिम बैंक की सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य को 29.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

आरबीआई/2008-09/363

एपी (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.49
29 जनवरी  2009
 

सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

 

महोदय/महोदया

 
 

एक्जिम बैंक की सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य को 29.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

 
 

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य के साथ  सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य में (i) 400 टीपीडी क्षमता वाला आधुनिक शुष्क प्रोसेस सीमेंट संयंत्र लगाने तथा (ii) सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य में आंतरिक परिवहन हेतु 100 बसें लेने के लिए परामर्शदात्री सेवाओं सहित भारत से पात्र वस्तुओं तथा सेवाओं के वित्तपोषण हेतु 29.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए  23 अक्तूबर 2008 को एक करार किया है । इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली परामर्शदात्री सेवाओं  सहित वस्तुएं , भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र  हैं और इस करार के तहत उनकी खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्त-पोषण  की अनुमति दी जा सकती है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा कुल ऋण में से संविदागत कीमत के  न्यूनतम 85 प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की  आपूर्ति भारत बिक्रेता द्वारा की जाएगी और शेष  15 प्रतिशत मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं से अन्य) सुयोग्य संविदा के प्रयोजन से भारत से बाहर के बिक्रेता से प्राप्त की जा सकती है ं ।

 

2. इस वित्तीय सहायता के तहत ऋण व्यवस्था 29 दिसंबर 2008 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख 23अक्तूबर 2008 है । इस वित्तीय सहायता के तहत ऋण पत्र खोलने तथा वितरण की अंतिम तिथि परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाएं) पूर्ण  करने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से  48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 माह (22अक्तूबर 2014) होगी ।

 

3. ऋण सहायता के तहत पोतलदान रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/ एसडीएफ फॉर्मों में घोषित किया जाना होगा ।

 

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के धनप्रेषण अनुमत कर सकता हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है ।

 

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें  और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के  पूरे ब्योरे प्राप्त करें  अथवा   www.eximbankindia.in  पर लॉग ऑन करें ।

 

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश,  विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।

 
 
भवदीय
सलीम गंगाधरन
प्रभारी-मुख्य महाप्रबंधक

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