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अफ्रीकन निर्यात-आयात बैंक (एफ्रिक्जिम -बैंक) को एक्ज़िम बैंक की 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

आरबीआई/2008-09/268

आरबीआई/2008-09/268
ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं.28

05 नवंबर, 2008

सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया/महोदय

अफ्रीकन निर्यात-आयात बैंक (एफ्रिक्जिम -बैंक) को
एक्ज़िम बैंक की 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक ) ने अफ्रीकन निर्यात-आयात बैंक (एफ्रिक्जिम -बैंक) को 20 मार्च 2008 में हुए करार के तहत कुल 30 मिलियन अमरीकी डॉलर (तीस मिलियन अमरीकी डॉलर) तक की ऋण सहायता भारत से एफ्रिक्जिम -बैंक के सदस्य राज्यों द्वारा पूंजी और इंजीनियरिडग माल,उद्योग निर्मित वस्तुओं,टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं खरीद हेतु , उपलब्ध कराने के लिए करार किया है । इस करार के तहत वे माल और सेवाएं आती हैं ,जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं तथा जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक वित्तपोषण हेतु सहमत हो सकता है।

2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार 22 सितंबर, 2008 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख 20 मार्च, 2008 है । वित्तीय सहायता के अंतर्गत परियोजना निर्यात करार के मामले में साख पत्र खोलने और संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाओं) की निर्धारित समापन तारीख(तारीखों) ( 21 सितंबर 2011) से 36 महीने तथा आपूर्ति करारों के मामले में ऋण करार के निष्पादन की तारीख (20 मार्च, 2012 ) से 42 महीने होगी।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएप पार्मों में करनी हेगी।

4. जबकि उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यातों के लिए कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा, बिक्री के पश्चात सेवा की अपेक्षा रखनेवाले नियार्तित मालों के संबंध में एफओबी /सीएंडएफ/सीआइएफ मूल्य के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक कमीशन के भुगतान के अनुरोध पर योग्यता के आधार पर रिज़र्व बैंक विचार कर सकता है । ऐसे मामलों में, एजेंटों को कमीशन का भुगतान संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके करना होगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को प्रतिपूर्ति योग्य राशि एफओबी/सीएंडएफ
/सीआइएफ मूल्य के 90 प्रतिशत होगी। कमीशन के भुगतान की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक से ,संबंधित पोतलदान किए जाने के पूर्व प्राप्त की जाए। अन्य मामलों में (अर्थात् बिक्री के पश्चात सेवा की अपेक्षा न रखनेवाले निर्यात) आवश्यकतानुसार मुक्त विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए निर्यातक अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग कर सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ,एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषण की अनुमति दें।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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