बुर्किना फैसो सरकार को एक्ज़िम बैंक की 30.97 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
आरबीआइ/2006-07/142
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.09
अक्तूबर 06, 2006
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक
महोदया/महोदय,
बुर्किना फैसो सरकार को एक्ज़िम बैंक की
30.97 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने बुर्किना फैसो सरकार के साथ उनको कुल 30.97 मिलियन अमरीकी डॉलर (तीस मिलियन नौ सौ सत्तर हज़ार अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। यह ऋण करार सितंबर 21, 2006 को लागू हो गया है। यह ऋण भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत भारत से बुर्किना फैसो को कृषि परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवा सहित उपकरण, माल और सेवाओं के निर्यात (30 मिलियन अमरीकी डॉलर) और एक राष्ट्रीय डाकघर के निर्माण (0.97 मिलियन अमरीकी डॉलर) के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है।
2. ऋण करार के अधीन, ऋण संवितरण की अवधि परियोजना निर्यातों के मामले में करार/ करारों के पूरे होने की निर्धारित तारीख से 48 महीने के अंत में और आपूर्ति करारों के मामले में अक्तूबर 10, 2012 (ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 महीने) होगी।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फार्मों में करनी पड़ेगी।
4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातक, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों का अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।
5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(एम. सेबेस्टियन)
मुख्य महाप्रबंधक
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