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किंगडम ऑफ कंबोडिया की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 35.20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

आरबीआइ/2007-08/232
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.27

05 फरवरी 2008

सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया/महोदय

किंगडम ऑफ कंबोडिया की सरकार
को एक्ज़िम बैंक की 35.20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक ) ने किंगडम ऑफ कंबोडिया की सरकार को दिसंबर 8,2007 में हुए करार के तहत कुल 35.20 मिलियन अमरीकी डॉलर (पैंतीस मिलियन दो  सौ हजार अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता (i) स्तंग तसाल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (15 मिलियन अमरीकी डालर ),(ii) वाटर पंपों की खरीद (5.20 मिलियन अमरीकी डालर ),ऐार (iii) क्राती और स्तंग तसाल प्रांतों के बीच इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का निर्माण ( 15 मिलियन अमरीकी डालर )[वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्विसेज़ (।)द्वारा (i)और(ii)स्थित परियोजनाएं क्रियान्वित की जानी है] के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध कराने के लिए करार किया है । करार के तहत परामर्श सेवा सहित वे माल और सेवाएं शामिल हैं ,जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं तथा जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक वित्तपोषण करने हेतु सहमत हो सकता है। इस करार के तहत कुल ऋण में से संविदा मूल्य के कम से कम 85 प्रतिशत मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति भारत से विक्रेता द्वारा की जाएगी और भारत के बाहर से पात्र संविदा के प्रयोजन के लिए शेष माल और सेवाएं (परामर्श सेवाओं से इतर)विक्रेता द्वारा खरीदी जाए ।

2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार  जनवरी 17, 2008 से लागू है । ऋण सहायता के तहत साख पत्र खोलने और संवितरण की अंतिम तारीख परियोजना निर्यातों के मामले में संविदा पूरे होने की नियत तारीख (तारीखों)से 48 महीने और अन्य आपूर्ति संविदाओं के मामले में ऋण करार निष्पादन की तारीख से 72 महीने (दिसंबर 7, 2013)  होगी।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ़ फ़ार्मों में करनी पड़ेगी।

4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यातों के लिए कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगी। फिर भी, आवश्यकता हो तो ,मुक्त विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए निर्यातक अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग कर सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ,एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषण की अनुमति दें।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत  करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक

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