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ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए) बैंक को एक्ज़िम बैंक की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

आरबीआइ/2005-06/333
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26

मार्च 24, 2006

सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक

महोदया/महोदय

ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए) बैंक को एक्ज़िम बैंक की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रीकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) के साथ उनको कुल 5 मिलियन अमरीकी डॉलर (पांच मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है । यह ऋण करार फरवरी 17, 2006 से लागू हो गया है।

2. यह ऋण पीटीए बैंक के पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका स्थित 17 सदस्य देशों अर्थात् बुरुंडी, कॉमोरोस, जिबौटी, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, मालवी, मौरीशस, रवांडा, सेसिल्स, सोमालिया, सुडान, तान्ज़ानिया, युगांडा, ज़ाम्बिया तथा ज़िम्बाबवे को भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत भारत से पात्र माल और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे एक्ज़िम बैंक के कार्यालय अथवा उसके वेब साईट (www.eximbankindia.com) पर उपलब्ध हैं।

3. साख पत्र खोलने और ऋण वितरण की अंतिम तारीख क्रमश: अगस्त 16, 2007 और फरवरी 16, 2008 है।

4. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफॅ फॅार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।

5. साख पत्र के अंतर्गत वस्तुओं के निर्यात के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा में एजेंसी कमीशन भुगतान के लिए निर्यातक अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग कर सकता है। फिर भी साख पत्र के अंतर्गत कमीशन के भुगतान के लिए निर्यातक को एक्ज़िम बैंक से किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी। प्राधिकृत व्यापारी एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही एजेंसी कमीशन के लिए प्रेष की अनुमति दें।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक, अनुरोध प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर निर्यात किए गए माल के संबंध में, जिनके लिए बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है एफओबी/सी एण्ड एफ/सीआइएफ मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में कमीशन का भुगतान संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके पीटीए बैंक के सदस्य देशों में ही करना होगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को प्रतिपूर्ति योग्य राशि, कमीशन घटाकर एफओबी/सी एण्ड एफ/सीआइएफ मूल्य के 90 प्रतिशत होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक से कमीशन के ऐसे भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान किए जाने के पूर्व प्राप्त किया जाए।

6. प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(विनय बैजल)

मुख्य महाप्रबंधक

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