ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) को एक्ज़िम बैंक की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) को एक्ज़िम बैंक की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
आरबीआइ/2004-05/447 अप्रैल 30, 2005 सेवा में महोदया/महोदय ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मार्च 3, 2005 को ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) को कुल 5 मिलियन अमरीकी डॉलर (पांच मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की 180 दिन तक की अल्पावधि ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है । यह ऋण्यह ऋण कच्चा माल, पण्य तथा अन्य माल और सेवाओं के भारत से ईस्टर्न एण्ड सदर्न अफ्रिका में पीटीए बैंक के सालह (16) सदस्य देशों अर्थात् बुरुंडी, कॉमोरोस, जिबौटी, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, मालवी, मौरीशस, रवांडा, सोमालिया, सुडान, तान्ज़ानिया, युगांडा, ज़ाम्बिया तथा ज़िम्बाबवे को निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध होगी । 2. ऋण करार अप्रैल 1, 2005 को लागू हो गया है । साखपत्र खोलने तथा त्रण के संवितरण की अंतिम तारीख क्रमश: सितंबर 30, 2006 और मार्च 31, 2007 हैं । 3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार जीआर / एसडीएफ फार्मों पर करनी पड़ेगी । 4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा । तथापि, यदि जरूरत हो, तो निर्यातक को ऐसे भुगतानों के लिए अपने ही ॉााटतों का उपयोग कर सकता है । 5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें । 6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए है और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है । भवदीय (एफ.आर. जोसेफ ) |