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लिसोथो सरकार को 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्ज़िम बैंक की ऋण सबयता

 

आरबीआइ/2004-05/373
ए .पी.(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.35

फरवरी 22, 2005

सेवा में

विदेशी मुद्रा का कारोबार करने कि लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक

महोदया/महोदय,

लिसोथो सरकार को 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्ज़िम बैंक की ऋण सबयता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने अक्तूबर 12, 2004 को लिसोथो सरकार के साथ कुल 5 मिलियन अमरीकी डॉलर (पांच मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सबयता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। यह ऋण पूंजीगत माल, संयंत्र और मशीनरी, औद्योगिक निर्माण, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और भारत सरकार के एक्ज़िम नीति के अंतर्गत भारत से लेसोथो के क्रेताओं को निर्यात किए जाने के लिए पात्र किसी अन्य वस्तुओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है।

2. ऋण करार फरवरी 1, 2005 को लागू हो गया है। साख पत्र खोलने और ऋण के वितरण की अंतिम तारीखें क्रमश: जनवरी 31, 2007 और जुलाई 31, 2007 हैं।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफॅ फॅार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।

4. उक्त ऋण सबयता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यात के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा, तथापि रिज़र्व बैंक, अनुरोध प्राप्त होने पर, निर्यात किए गए माल के संबंध में, जिनके लिए बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है एफओबी/सी एण्ड एफ/सीआइएफ मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति गुण-दोष के आधार पर देने पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में, एजेंट को कमीशन का भुगतान, संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके लिसोथो में ही करना बेगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि एफओबी/सी एण्ड एफ/सीआइएफ मूल्य के 90 प्रतिशत होगी, जो भुगतान किए गए कमीशन को घटाकर होगी। कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। अन्य मामलों में (जहां बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता नहीं है) यदि निर्यातक को एजेंसी कमीशन भुगतान करने की ज़रूरत है तो उसे ऐसे भुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करना बेगा।

4. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

 

भवदीय

 

(एफ.आर. जोसेफ)
मुख्य मब प्रबंधक

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