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चैड गणराज्य के सरकार को एक्ज़िम बैंक की 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001.

आरबीआइ/2005-06/191
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.14

अक्तूबर 27, 2005

सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक

महोदया/महोदय,

चैड गणराज्य के सरकार को एक्ज़िम बैंक की
50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने चैड गणराज्य के सरकार के साथ उनको कुल 50 मिलियन अमरीकी डॉलर (पचास मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। ऋण करार सितंबर 27, 2005 को लागू हो गया है। यह ऋण भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत भारत से निर्यात किए जाने हेतु पात्र उपस्कर, माल और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए चैड में चार परियोजनाओं, अर्थात् (क) 24.5 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्यवाले सूती धागा संयंत्र (ख) 11.5 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्यवाले स्टील बिलेट सयंत्र और रोलिंग मिल (ग) 10 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्यवाले कृषि उपस्कर के पुर्जे जोड़ने के लिए संयंत्र और (घ) 4 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्यवाले बाईसाइकल संयंत्र के लिए उपलब्ध है। ऋण के बारे में पूर्ण जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट (www.eximbankindia.com) में उपलब्ध है।

2. अंतिम उपयोग अवधि की समाप्ति परियोजना निर्यात के मामले में समापन तारीख से 48 महीने के अंत में और अन्य आपूर्ति संविदा के मामलें में करार के निष्पादन की तारीख से 72 महीने के अंत में अर्थात् अगस्त 29, 2011 को होगी।

3. इस ऋण के तहत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएप पार्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।

4. उक्त ऋण सहायता के तहत सामान्यत: कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। तथापि, यदि जरूरत हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते की शेष राशि का उपयोग करे। एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में वर्तमान अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ऐसे प्रेषण की अनुमति दे सकता है।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें। ऋण के पूर्ण ब्योरे एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा इसके वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(बी.पी. कानूनगो)
प्रभारी महा प्रबंधक

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