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एक्जिम बैंक की झाम्बिया गणराज्य सरकार  को 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण

आरबीआइ 2009-10/358
ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.42

25 मार्च 2010

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदय/महोदया

एक्जिम बैंक की झाम्बिया गणराज्य सरकार  को 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने  झाम्बिया गणराज्य सरकार  के साथ  झाम्बिया  में  ईटेझी-तेझी जल ऊर्जा परियोजना के लिए भारत से परामर्शदात्री सेवाओं सहित सुयोग्य वस्तुं और  सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर (पचास मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 6 जनवरी  2010 को एक करार करने का निर्णय किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली सेवाओं में,परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और करार के तहत जिनकी खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना स्वीकृत है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत  वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का  कम से कम  85 प्रतिशत आपूर्ति विक्रेता द्वारा भारत  से  की  जाएगी  और  शेष  15  प्रतिशत मूल्य  की  वस्तुएं  और  सेवाएं  विक्रेता द्वारा ( परामर्शदात्री सेवाओं को छोड़कर ) भारत के बाहर से प्राप्त की जा सकती है ।

2. ऋण व्यवस्था के तहत यह ऋण करार 4 मार्च 2010 से लागू है और  इस करार के निष्पादन की तारीख  6 जनवरी 2010 है । इस ऋण व्यवस्था के तहत परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण  होने की निर्धारित तारीख (तारीखों ) से 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (5 जनवरी 2016) होगी ।

3. इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फार्म में  भारतीय रिज़र्व बैंक से समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी होगी।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते(इइएफसी एकाउंट) में शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया गया हो।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स,  कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित एक्झिम बैंक  के कार्यालय से अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करके ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त कर सकते हैं।

6. इस परिपत्र में समाहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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