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एक्जिम बैंक की 64.07 मिलियन अमरीकी डॉलर की म्यांमा विदेशी व्यापार बैंक,म्यांमार को ऋण सहायता

आरबीआई/2008-09/221
ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.21

14 अक्तूबर 2008

सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदय/महोदया

एक्जिम बैंक की 64.07 मिलियन अमरीकी डॉलर की म्यांमा विदेशी व्यापार बैंक,म्यांमार को ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने म्यांमा विदेशी व्यापार बैंक , म्यांमार को 24 जून 2008 को हुए ऋण करार के तहत तीन ट्रांसमिशन लाइनों अर्थात् पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा म्यांमार में स्थापित की जाने वाली थाटे चौंग -ओक्षिपिटिन 230 किलोवाट, थाटे चौंग-थाँडे -मेई -ऐन 230 किलोवाट और थाँडे आठोक 230 किलोवाट से संबंधित वित्तपोषण सहित भारत से सुयोग्य वस्तुएं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के वित्तपोषण के लिए कुल 64.07 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र हैं और जिसकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक इस करार के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु सहमत हो सकता है। इस करार के तहत एक्झिम बैंक द्वारा कुल ऋण में से संविदागत कीमत के कम-से-कम 85 प्रतिशत का उपयोग भारत से अथवा भारतीय मूल के पात्र माल की खरीद के वित्तपोषण के लिए किया जाना चाहिए और बेचनेवाले द्वारा शेष वस्तुएं और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं से अन्य) भारत से बाहर सुयोग्य संविदा से प्राप्त की जा सकती है ।

2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार 19 सितंबर , 2008 से लागू है। करार निष्पादन की तारीख 24 जून ,2008 है ।

ऋण सहायता के तहत ऋण पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तिथि परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाएं) पूर्ण करने की निर्धारित तारीख (तारीखें) 48 माह होगी और आपूर्ति संविदाओं के मामले में ऋण संविदा निष्पादन की तारीख से 72 माह (23 जून 2014) होगी ।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फार्मों में करनी पड़ेगी।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो निर्यातक, मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर, करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्जिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in  पर लॉग ऑन करें ।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।

भवदीय

डी. मिश्रा
मुख्य महाप्रबंधक

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