RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79285164

एक्ज़िम बैंक द्वारा व्नेशतोर्ग बैंक, रूस को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबई

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.80

फरवरी 18, 2003

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

एक्ज़िम बैंक द्वारा व्नेशतोर्ग बैंक, रूस को 25
मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

एक्ज़िम बैंक ऑफ इंडिया (एक्ज़िम बैंक ) ने जुलाई 3, 2002 को व्नेशतोर्ग बैंक, रूस (विदेशी व्यापार बैंक, रूस) को कुल 25 (पचीस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की राशि तक स्वीकृत अधिकतम ऋण सामा / ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। ऋण नवंबर 14, 2002 से लागू होगा। उधारकर्ता के देश में, अर्थात (रूसी संघ, क्रेताओं के पात्र माल (परिशिष्ट में सूचीबद्ध ) और संबंधित सेवाओं के निर्यात के लिए उपलब्ध रहेगा। पात्र माल में प्रारंभिक कलपुर्जे, ड्राइंग और डिज़ाइन और उनसे संबंधित सेवाएं भी शामिल होंगे।

2. साख पत्र खोलने और ऋण के उपयोग की अंतिम तारीखे क्रमश: नवंबर 13, 2003 और मई 13, 2004 है।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा सामान्य रूप से जीआर/एसडीएऋ फार्मो पर की जाएगी।

4. उक्त ऋण स्वीकृती के अंतर्गत किए गए निर्यात वित्त पोषण के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। तथापि, रिज़र्व बैंक अनुरोध प्राप्त होने पर, परिशिष्ट में उल्लिखित माल के संबंध में जिनके लिए विक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है उनके निर्यात मूल्य के एफओबी/सी और एफओबी/सी और एफ/सीआईएफ मूल्य के अधिकतक 5 प्रातिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति गुण दोष के आधार पर देने पर विचार कर सकता है। ऐस मामलों में कमीशन केवल रूसी संघ में संबंधित पोतल दान के बीजक में से कटौती करके भुगतान करना होगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को एफओबी/सी और एफ/सीआईएफ मूल्य के क90 प्रतिशत तक, भुगतान किए बए कमीशन की घटाकर भुगतान किया जाएगा। कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोत लदान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए।

5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दे दें और उन्हें सूचित करें कि सुविधा के बारे में और अधिक जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?