एक्जिम बैंक की घाना सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
एक्जिम बैंक की घाना सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
आरबीआई/2008-09/348 06 जनवरी 2009
सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदय/महोदया एक्जिम बैंक की घाना सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने घाना सरकार के साथ 02 सितंबर 2008 को घाना में तीन परियोजनाओं अर्थात् (i) आइसीटी और उत्तम अभिशासन परियोजना (पांच मिलियन अमरीकी डॉलर), (ii)रेल्वे कैरिडोर्स परियोजना (तेरह मिलियन अमरीकी डॉलर), और (iii)कृषि प्रसंस्करण संयंत्र (सात मिलियन अमरीकी डॉलर), परियोजना के लिए परामर्शदात्री सेवाओं सहित भारत से सुयोग्य वस्तुओं तथा सेवाओं के वित्त-पोषण के लिए 25 मिलियन अमरीकी डॉलर (पचीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक करार किया है । इस करार के तहत भारत से निर्यात के लिए वे वस्तुं और परामर्शदात्री सेवा सहित सेवाएं हैं जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और उनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा वित्त-पोषण की अनुमति दी जा सकती है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा कुल ऋण में से संविदागत कीमत के न्यूनतम 85 प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति भारत बिक्रेता द्वारा की जाएगी और शेष 15 प्रतिशत मूल्य की वस्तुं और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं से अन्य) सुयोग्य संविदा के प्रयोजन से भारत से बाहर के बिक्रेता से प्राप्त की जा सकती है ं । 2. ऋण सहायता के तहत ऋण व्यवस्था 18 दिसंबर 2008 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख 02 सितंबर 2008 है ।ऋण सहायता के तहत ऋण पत्र खोलने तथा वितरण की अंतिम तिथि परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाएं) पूर्ण करने की निर्धारित तारीख (तारीखे) 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण व्यवस्था के निष्पादन की तारीख से 72 माह (01 सितंबर 2014) होगी । 3. ऋण सहायता के तहत पोतलदान रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/ एसडीएफ फॉर्मों में घोषित किया जाना होगा । 4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के धनप्रेषण अनुमत कर सकता हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है । 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें । 6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है । भवदीय डी. मिश्रा |