घाना सरकार को एक्ज़िम बैंक की 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सबयता - आरबीआई - Reserve Bank of India
घाना सरकार को एक्ज़िम बैंक की 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सबयता
आरबीआइ/2004-05/249
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.22
अक्तूबर 27, 2004
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
महोदया/महोदय,
घाना सरकार को एक्ज़िम बैंक की 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सबयता
भाारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने अक्तूबर 24, 2003 को घाना गणतंत्र सरकार के साथ उनको कुल 15 मिलियन अमरीकी डॉलर (पंद्रह मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सबयता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। यह ऋण, पूंजी माल, संयंत्र तथा मशीनरी, औद्योगिक निर्माण, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं तथा भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत पात्र अन्य किसी वस्तुओं के भारत से घाना के क्रेताओं को निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है।
2. ऋण करार सितंबर 21, 2004 को लागू हो गया है। साखपत्र खोलने तथा ऋण के संवितरण की अंतिम तारीख क्रमश: मार्च 20, 2006 तथा सितंबर 20, 2006 है।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएपॅ पॉर्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।
4. उक्त ऋण सबयता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यातों के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। जबं एजेंसी कमीशन की भाुगतान की ज़रूरत है, निर्यातकों को ऐसे भाुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करना बेगा।
5. प्राधिवफ्त व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भावदीया
(ग्रेस कोशी)
मुख्य मब प्रबंधक