रिपब्लिक ऑफ सूडान की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 48 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
रिपब्लिक ऑफ सूडान की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 48 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
आरबीआइ/2006-07/350
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.43
अप्रैल 26,2007
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक
महोदया/महोदय,
रिपब्लिक ऑफ सूडान की सरकार को एक्ज़िम बैंक
की 48 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता
?ाारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ सूडान की सरकार को फरवरी 12, 2007 को हुए ऋण करार के तहत सूडान में परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु उन्हें कुल 48 मिलियन अमरीकी डॉलर (अडतालीस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है; अर्थात् सूडानी कृषि बैंक के लिए कृषि माल, उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को तकनीकी और प्रयोगशाला उपकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वैज्ञानिक उपकरण, सौर विद्युतीकरण और सूडान रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने और जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं और जिसकी खरीद इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तपोषण की सहमति हो सकती है और करार मूल्य के कम से कम 85 प्रतिशत के मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति विक्रेता द्वारा भारत से की जाएगी अथवा भारतीय मूल की होगी।
2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार मार्च 29, 2007 से लागू है। ऋण सहायता के तहत अंतिम उपयोग अवधि परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाओं) के पूरे होने की नियत तारीख से 48 महीने और अन्य आपूर्ति संविदाओं के मामले में फरवरी 11, 2013 (ऋण करार निष्पादन की तारीख अर्थात् फरवरी 12, 2007 से 72 महीने) के लिए होगी।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फार्मों में करनी पड़ेगी।
4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातक, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर, करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।
5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
मावदीय
(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक