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एक्जिम बैंक की रिपब्लिक ऑफ सूडान सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

आरबीआइ 2009-10/104
ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं. 4

21 जुलाई 2009

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदय/महोदया

एक्जिम बैंक की रिपब्लिक ऑफ सूडान सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने सूडान के हवाइट नाइल स्टेट में एल्डयूम शुगर परियोजना के लिए भारत से सुयोग्य वस्तुएं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के वित्तपोषण के लिए रिपब्लिक ऑफ सूडान सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर (पचीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए उसके साथ 26 जनवरी 2009 को एक करार किया है । इस करार के तहत निर्यात के लिए भारत से वस्तुएं और परामर्शदात्री सेवा सहित सेवाएं वे हैं जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिसकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्झिम बैंक द्वारा वित्तीयन किया जाना अनुमत किया जा सकता है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा कुल ऋण में से संविदागत कीमत के कम से कम 85 प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बिक्रेता द्वारा भारत से और शेष 15 प्रतिशत मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं को छोड़कर) विक्रेता द्वारा भारत के बाहर से सुयोग्य संविदा के जरिये प्राप्त की जा सकती है ं ।

2. ऋण सहायता के तहत ऋण व्यवस्था 6 जुलाई 2009 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख 26 जनवरी 2009 है । ऋण सहायता के तहत ऋण पत्र खोलने तथा वितरण की अंतिम तिथि परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाएं) समापन की निर्धारित तारीख (तारीखों ) से 48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 माह (25 जनवरी 2015) होगी ।

3. ऋण सहायता के तहत पोतलदान रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/ एसडीएफ फॉर्मों में घोषित किया जाना होगा ।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के धनप्रेषण अनुमत कर सकता हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है ।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें ।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम(फेमा),1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।


भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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