नाइजीरियन निर्यात-आयात बैंक को एक्ज़िम बैंक की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
नाइजीरियन निर्यात-आयात बैंक को एक्ज़िम बैंक की 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैंक/2012-13/384 18 जनवरी 2013 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, नाइजीरियन निर्यात-आयात बैंक को एक्ज़िम भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने नाइजीरियन निर्यात-आयात बैंक को भारत से पात्र वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर (बीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 15 नवंबर 2012 को नाइजीरियन निर्यात-आयात बैंक के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली सेवाओं में, परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुएं, सेवाएं शामिल हैं जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के कम से कम 90 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी । 2. ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 10 मई 2012 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 15 नवंबर 2011 है। इस ऋण सहायता के तहत, साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख करार लागू होने की तारीख (तारीखों) से क्रमश: 36 माह (9 मई 2015) और 42 माह (09 नवंबर 2015) होगी। 3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॉर्मों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी। 4. हालांकि उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत वित्तपोषित निर्यातों पर कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है, फिर भी रिज़र्व बैंक, निर्यातित वस्तुओं और बिक्री के बाद देय सेवाओं के मामलों में जहाज पर्यंत नि:शुल्क(f.o.b.)/लागत और भाड़ा(c&f)/लागत, बीमा और भाड़ा (c.i.f.) मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान के लिए किए गए अनुरोधों पर, मामले की गुणवत्ता के आधार पर, विचार कर सकता है। इस प्रकार के मामलों में, एजेंटों को संबंधित पोतलदान के बीजक से कटौती करते हुए कमीशन का भुगतान करना होगा और एक्जिम बैंक द्वारा जहाज पर्यंत नि:शुल्क/लागत और भाड़ा/लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य के 90 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति नेगोशिएटिंग बैंकों को की जाएगी। संबंधित पोतलदान करने से पहले, निर्यातक का प्रधान कार्यालय भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग के जिस अधिकार क्षेत्र में स्थित है उससे कमीशन के भुगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अन्य मामलों में (अर्थात् ऐसे निर्यात जिसमें बिक्री के बाद सेवा शामिल नहीं है), यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी मुद्रा में, कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की प्राप्ति पर, इस प्रकार के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया गया हो । 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों/घटकों को अवगत करायें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्ज़िम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें। 6. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं। भवदीया, (रश्मि फौज़दार) |