समुद्रपारीय बैंकिंग संस्थाओं / वित्तीय संस्थाओं को एक्ज़िम बैंक की वित्तीय सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
समुद्रपारीय बैंकिंग संस्थाओं / वित्तीय संस्थाओं को एक्ज़िम बैंक की वित्तीय सहायता
ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र.2 जुलाई 14, 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, समुद्रपारीय बैंकिंग संस्थाओं / वित्तीय संस्थाओं विदेशी संस्थाओं को एक्ज़िम बैंक द्वारा दी गई सहायता के बारे में जारी निम्नलिखित एपी (डीआईआर सिरीज) परिपत्रों की ओर प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-
2. अब यह स्पष्ट किया जाता है कि ऋण में से वित्तीय सहायता देने के लिए उक्त परिपत्रों के साथ परिशिष्ट में उल्लिखित पात्र मालों की सूची केवल उदाहरण और निदर्शक स्वरूप हैं। भारत सरकार की निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र पूंजीगत माल, संयंत्र और मशीनें, औद्योगिक विनिर्माण में प्रयुक्त माल, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ और अन्य मदें ऋण सुविधा के अंतर्गत पात्र होंगे। 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी संबंधित ग्राहकों को दे दें। भवदीय, (ग्रेस कोशी) |