ईस्टर्न एण्ड सदर्न अप्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) को एक्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सबयता - आरबीआई - Reserve Bank of India
ईस्टर्न एण्ड सदर्न अप्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) को एक्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सबयता
आरबीआइ/2004-05/250
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.23
अक्तूबर 27, 2004
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
मबेदया/मबेदय
ईस्टर्न एण्ड सदर्न अप्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) को एक्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सबयता
भाारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने अगस्त 31, 2004 को ईस्टर्न एण्ड सदर्न अप्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) को कुल 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (दस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सबयता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है । ऋण करार सितंबर 24, 2004 से लागू बे गया है। यह ऋण, पूंजी माल, संयंत्र तथा मशीनरी, औद्योगिक निर्माण, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं तथा भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत पात्र अन्य वस्तुओं के भारत से पीटीए बैंक के सोलह (16) सदस्य देशों अर्थात् बुरुंडी, कॉमोरोस, जिबौटी, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, मालवी, मौरीशस, रवांडा, सोमालिया, सुडान, तान्ज़ानिया, युगांडा, ज़ाम्बिया तथा ज़िम्बाबवे के क्रेताओं को निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध होगी।
2. साख पत्र खोलने और ऋण के वितरण की अंतिम तारीखें क्रमश: मार्च 23, 2006 और सितंबर 23, 2006 हैं।
3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएपॅ पॉर्मों पर समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।
4. उक्त ऋण सबयता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यात के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। तथापि, रिज़र्व बैंक, अनुरोध प्राप्त होने पर, निर्यात किए गए माल के संबंध में, जिनके लिए बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है उनके निर्यात मूल्य के एपओबी/सी एण्ड एप/सीआइएप मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति गुण-दोष के आधार पर देने पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में कमीशन का भुगतान उधारकर्ता के सदस्य देशों में ही संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके करना बेगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को प्रतिपूर्ति योग्य राशि एपओबी/सी एण्ड एप/सीआइएप मूल्य के 90 प्रतिशत तक, भुगतान किए गए कमीशन को घटाकर होगी। कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। अन्य मामलों में (अर्थात् निर्यात के संबंध में जबं बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता न बे), जबं निर्यातक को एजेंसी कमीशन भाुगतान करने की ज़रूरत है, वहां उसे ऐसे भाुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करना बेगा।
5. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भावदीया
(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक