RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79094018

एक्जिम बैंक की ईस्टर्न एण्ड साउथ आफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारिबैंक/2010-11/198
ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.12

14 सितंबर  2010

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक

महोदया/महोदय

एक्जिम बैंक की ईस्टर्न एण्ड साउथ आफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक) को 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने ईस्टर्न एण्ड साउथ आफ्रिकन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट बैंक (पीटीए बैंक), केनया के साथ 27 जुलाई 2010 को हुए करार के अनुसार 25 मिलियन अमरीकी डॉलर (पचीस मिलियन  अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने का निश्चय  किया है। यह ऋण भारत से किसी पीटीए बैंक क्षेत्रीय सदस्य देशों अर्थात् बुरूंडी, कॉमॉरॉस, जिबोटी, ईजिप्त, ईरेट्रिया, इथिओपिया, केनया, मालावी, मॉरिशस, रवांडा, सेशेल्स, सोमालिया सुदान, तांजानिया, युगांडा, जाम्बिया तथा जिम्बाबवे को सुयोग्य वस्तुएं और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। इस करार के तहत वस्तुएं और परामर्शदात्री सेवाएं वे हैं जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिसकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा वित्तीयन किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है।

2. ऋण सहायता के तहत ऋण करार 25 अगस्त 2010 से लागू है और ऋण  साख पत्र खोलने की अंतिम तारीख 24 अगस्त 2013 होगी ( ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 36 माह ) तथा संवितरण की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2014 होगी (ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 42 माह)।

3. ऋण सहायता के तहत पोतलदान रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/ एसडीएफ फॉर्मों में घोषित किया जाना होगा।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत वित्तपोषित निर्यात के संबंध में कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है, जब कि रिज़र्व बैंक, निर्यातीत वस्तुओं और बिक्री के बाद सेवा आवश्यक हो ऐसे मामलों के संबंध में जहाज पर्यंत नि:शुल्क/ लागत और भाड़ा/ लागत  बीमा और भाड़ा मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान के लिए  अनुरोधों पर, योग्यता के अनुसार, विचार कर सकता है। इस प्रकार के मामलों में, एजेंटों को संबंधित पोतलदान के बीजक से कटौती करते हुए कमीशन का भुगतान करना होगा और एक्जिम बैंक द्वारा निगोशिएटिंग बैंक को प्रतिपूर्तियोग्य राशि जहाज पर्यंत नि:शुल्क/ लागत और भाड़ा/ लागत  बीमा और भाड़ा मूल्य के 90 प्रतिशत से अदा किये गये कमीशन को घटाकर  होगी। संबंधित पोतलदान करने से पहले कमीशन के भुगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। अन्य मामलों में (अर्थात् ऐसे निर्यात जिसमें बिक्री के बाद सेवा शामिल नहीं है), यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के विप्रेषण की अनुमति दे सकता हैं बशर्ते, एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्जिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा   www.eximbankindia.in  पर लॉग ऑन करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम(फेमा),1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं।

भवदीय

(जी.जगनमोहन राव)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?