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एक्जिम बैंक की लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार को 17.34 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

आरबीआइ 2009-10/125
ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.07

 18 अगस्त 2009

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदय/महोदया

एक्जिम बैंक की लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार को
17.34 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार के साथ लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में वॉटर एण्ड पॉवर कंसलटंसी सर्विसेज (डल्ल्यूएपीसीओएस) (इंडिया) लि. द्वारा चैमसाक प्रांत में निष्पादित की जानेवाली सिंचाई योजनाओं के विकास के लिए इनपुट के संबंध में भारत से परामर्शदात्री सेवाओं सहित सुयोग्य वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 17.34 मिलियन अमरीकी डॉलर (सतरह मिलियन तीन सौ चालीस हजार अमरीकी डॉलर ) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 20 फरवरी 2009 को एक करार किया है । इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली सेवाओं में , परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और इस करार के तहत जिनकी खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत के कम से कम 60 प्रतिशत मूल्य की  वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति विक्रेता द्वारा भारत सेया भारतीय मूल से की जाएगी और शेष 40 प्रतिशत मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं विक्रेता द्वारा (परामर्शदात्री सेवाओं से अन्य) भारत से बाहर की सुयोग्य संविदा से प्राप्त की जा सकती है।

2. ऋण सहायता के तहत ऋण व्यवस्था 24 जुलाई 2009 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख 20 फरवरी 2009 है । ऋण सहायता के तहत ऋण पत्र खोलने तथा वितरण की अंतिम तिथि परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाएं) समापन की निर्धारित तारीख (तारीखे) से 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (19 फरवरी 2015) होगी ।

3. ऋण सहायता के तहत पोतलदान रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/ एसडीएफ फॉर्मों में घोषित किया जाना होगा ।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (प्रा.व्या.श्रेणी-।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के धनप्रेषण अनुमत कर सकता हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है ।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के  पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें ।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम(फेमा),1999 (1999का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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