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एक्जिम बैंक की लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की सरकार को 72.55 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

आरबीआइ 2010-11/297
ए.पी.(डीआईआर सिरीज)परिपत्र सं.22

03 दिसंबर 2010

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय

एक्जिम बैंक की लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की सरकार को 72.55 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की सरकार के साथ बाद वाले को लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में (i) नाबोन से थाबोक तक 230 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन (34.68 मिलियन अमरीकी डॉलर) तथा (ii) नाम बोन 2 हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्टस् (15 एमवी) (37.86 मिलियन अमरीकी डॉलर) के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए भारत से सुयोग्य वस्तओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 72.55 मिलियन अमरीकी डॉलर (बहत्तर मिलियन पचपन  हजार अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 13 सितंबर 2010 को एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली सेवाओं में,परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुयें और सेवाएं शामिल हैं जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा  दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत  वस्तुओं और सेवाओं के  कम से कम  75 प्रतिशत मूल्य की  आपूर्ति विक्रेता द्वारा भारत  से  की जाएगी और शेष 25 प्रतिशत मूल्य की वस्तुयें और सेवाएं विक्रेता द्वारा (परामर्शदात्री सेवाओं को छोड़कर ) भारत से बाहर की सुयोग्य संविदा से प्राप्त की जा सकती है ।

2. यह ऋण करार 2 नवंबर 2010 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 13 सितंबर 2010 है । इस साखपत्र के तहत परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण  होने की निर्धारित तारीख (तारीखों ) से 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (12 सितंबर 2016) होगी ।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॉर्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के धनप्रेषण अनुमत कर सकता हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है ।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करायें  और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स,  कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के  पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें ।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है ।

भवदीय

(जी.जगनमोहन राव)
मुख्य महाप्रबंधक

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