डेमोक्रेटिक सोशालिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्री लंका की सरकार को एक्जिम बैंक की 382.37 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
डेमोक्रेटिक सोशालिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्री लंका की सरकार को एक्जिम बैंक की 382.37 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
आरबीआई/2011-12/533 04 मई 2012 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, डेमोक्रेटिक सोशालिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्री लंका की सरकार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने श्री लंका में (i) पल्लई-कंकेसंथुरई रेलवे लाइन पर ट्रैक बिछाने (149.34 मिलियन अमरीकी डॉलर), (ii) नॉर्दर्न रेलवे लाइन के लिए सिग्नलिंग और टेलिकम्युनिकेशन्स सिस्टम स्थापित करने (86.52 मिलियन अमरीकी डॉलर) और (iii) किन्हीं अन्य संविदाएं, जो डेमोक्रेटिक सोशालिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्री लंका की सरकार और भारत सरकार द्वारा आपसी सहमति से अनुमोदित की गयी हों (146.51 मिलियन अमरीकी डॉलर) के प्रयोजन हेतु परामर्शदात्री सेवाओं सहित सुयोग्य वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 382.37 मिलियन अमरीकी डॉलर (तीन सौ बयासी मिलियन तीन सौ सत्तर हजार अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 17 जनवरी 2012 को डेमोक्रेटिक सोशालिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्री लंका की सरकार के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली सेवाओं में, परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुयें और सेवाएं शामिल हैं जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी और शेष 25 प्रतिशत मूल्य की वस्तुयें और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं को छोड़कर) सुयोग्य संविदा हेतु भारत से बाहर के विक्रेताओं से प्राप्त की जा सकती हैं । 2. ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 11 अप्रैल 2012 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 17 जनवरी 2012 है । इस ऋण सहायता के तहत, परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह(16 जनवरी 2018) होगी । 3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॉर्मों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी। 4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही/वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकता है बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए । 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों/घटकों को अवगत करायें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें । 6. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं । भवदीया, (रश्मि फौज़दार) |