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कम्बोडिया किंगडम सरकार को एक्जिम बैंक की 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारिबैंक/2010-11/185
ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.10

30 अगस्त 2010

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकमहोदय/महोदया

कम्बोडिया किंगडम सरकार को एक्जिम बैंक की
15 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने कम्बोडिया किंगडम सरकार के साथ  01 मार्च 2010 को  कम्बोडिया में क्रेटाई और स्टेंग के बीच ट्रांसमिशन लाइन परियोजना की क्षमता को   बल प्रदान करने की दृष्टि से वित्तपोषण करने के प्रयोजन हेतु भारत से परामर्शी सेवाओं सहित सुयोग्य वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 15 ( पंद्रह मिलियन अमरीकी डॉलर) मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक करार किया है। इस करार के तहत निर्यात के लिए भारत से परामर्शी सेवाओं सहित वस्तुएं और सेवाएं वे हैं जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और इस करार के तहत जिसकी खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्तीयन किया जाना स्वीकृत किया जा सकता है। इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा कुल ऋण में से संविदागत कीमत की कम से कम 85 प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति भारत से विक्रेता द्वारा की जाएगी और शेष 15 प्रतिशत वस्तुएं और सेवाएं (परामर्शी सेवाओं को छोड़कर) भारत से बाहर सुयोग्य संविदा के प्रयोजन हेतु विक्रेता द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

2. ऋण सहायता के तहत ऋण करार 29 जुलाई  2010 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख  01 मार्च  2010 है। ऋण सहायता के तहत साख-पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तिथि परियोजना निर्यात के मामले में संविदा (संविदाएं) पूर्ण  करने की निर्धारित तारीख से 48 महीने होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण करार के निष्पादन की तारीख से 72 महीने (29 फरवरी 2016) होगी।

3. ऋण सहायता के तहत पोतलदान को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय- समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/ एसडीएफ फॉर्मों में घोषित करना होगा।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो निर्यातक, मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के धनप्रेषण स्वीकृत कर सकते हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाता हो।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्जिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा   www.eximbankindia.in  पर लॉग ऑन करें।6. इस परिपत्र में समाहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं।

भवदीय

(जी.जगनमोहन राव)
मुख्य महाप्रबंधक

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