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रिपब्लिक ऑफ मलावी की सरकार को एक्जिम बैंक की 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

आरबीआइ/2010-11/426
ए.पी.(डीआईआर.सिरीज) परिपत्र सं.44

15 मार्च 2011

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

रिपब्लिक ऑफ मलावी की सरकार को एक्जिम बैंक
की 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने रिपब्लिक ऑफ मलावी की सरकार के साथ मलावी में (i) कपास प्रसंस्करण सुविधा (20 मिलियन अमरीकी डॉलर), (ii) हरित बेल्ट प्रारंभ करने (15 मिलियन अमरीकी डॉलर), और (iii) एक गांव एक उत्पाद परियोजना (15 मिलियन अमरीकी डॉलर) के लिए सुयोग्य वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं, मशीनरी और उपकरणों के निर्यात के वित्तपोषण के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर (पचास मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1 फरवरी 2011 को एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तुयें, सेवाएं, मशीनरी और उपकरण शामिल हैं जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है। इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत वस्तुओं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य की आपूर्ति भारत के विक्रेताओं द्वारा की जाएगी और शेष 25 प्रतिशत मूल्य की वस्तुयें और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं को छोड़कर) सुयोग्य संविदा हेतु भारत से बाहर के विक्रेताओं से प्राप्त की जा सकती हैं।

2. ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 23 फरवरी 2011 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 1 फरवरी 2011 है। इस ऋण सहायता के तहत परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 माह और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (31 जनवरी 2017) होगी।

3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॉर्मों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।

4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में (in free foreign exchange)  कमिशन के भुगतान के लिये कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (प्रा.व्या.श्रेणी-।) बैंक संविदा मूल्य के पूर्ण भुगतान की उगाही/ वसूली होने पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकता है बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों/घटकों को अवगत करायें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें ।

6. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं ।

भवदीया

(मीना हेमचंद्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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