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मोज़ाम्बिक गणतंत्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

भारिबैंक/2008-09/474
ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.67
 
8 मई 2009
 

सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

 

महोदय/महोदया

 

मोज़ाम्बिक गणतंत्र की सरकार को एक्ज़िम बैंक की
25 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता

 

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने मोज़ाम्बिक गणतंत्र की सरकार के साथ मोज़ाम्बिक में सूचना प्रौद्यौगिकी पार्क, जिसमें भवन निर्माण और (क) इनक्यूबेटर (ख) अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (ग) एक तकनीकी पार्क और प्रशासनात्मक सुविधा के संबंध में भारत से सुयोग्य वस्तुएं और परामर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 25 मिलियन अमरीकी डॉलर (पचीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 2 दिसंबर 2008 को करार किया है। यह ऋण परामर्श सेवाओं सहित भारतीय माल और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है, जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हैं तथा जिनकी खरीद के लिए इस करार के अनुसार एक्ज़िम बैंक वित्तपोषण हेतु सहमत हो सकता है। इस करार के तहत करार मूल्य के कम से कम 85 प्रतिशत मूल्य के माल और सेवाओं की आपूर्ति भारत के विक्रेता द्वारा की जाएगी तथा शेष शेष वस्तुएं और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं से अन्य) भारत से बाहर सुयोग्य संविदा से प्राप्त की जा सकती है ।

2. ऋण सहायता के तहत ऋण करार 13 अप्रैल 2009 से लागू से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख 2 दिसंबर 2008 है । ऋण सहायता के तहत उपयोग की अवधि परियोजना निर्यातों के मामले में करार(करारों) के पूरा होने के निर्धारित तारीख (तारीखों) से 48 महीने और आपूर्ति करारों के मामले में करार के निष्पादन की तारीख से 72 महीने (1 दिसंबर 2014) है ।

3. ऋण सहायता के तहत पोतलदान रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/ एसडीएफ फॉर्मों में घोषित किया जाना होगा ।

4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। फिर भी, ज़रूरत हो तो निर्यातक , ऐसे ?ाजगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करे अथवा स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।

6. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।

7. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

 
 
भवदीय
 
(सलीम गंगाधरन)
प्रबारी- मुख्य महाप्रबंधक

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