इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड को एक्जिम बैंक की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड को एक्जिम बैंक की 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
आरबीआइ/2011-12/125 26 जुलाई 2011 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड के साथ 29 सितंबर 2010 को एक करार किया है जिसके तहत उसे 5 मिलियन अमरीकी डॉलर (पाँच मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता सुयोग्य वस्तुओं और सेवाओं का वित्तपोषण करने के लिए उपलब्ध करायी जाएगी। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु तथा सेवा वे हैं जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है । 2. ऋण सहायता के अंतर्गत यह ऋण करार 29 जून 2011 को लागू हो गया है और इस करार के निष्पादन की तारीख 29 सितंबर 2010 है । इस ऋण सहायता के तहत साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख ऋण करार निष्पादन की तारीख से क्रमश: 36 माह (28 जून 2014) तथा 42 माह (28 दिसंबर 2014) होगी । 3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोत लदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॉर्मों में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुसार करनी होगी। 4. हालांकि उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है, तथापि रिज़र्व बैंक, निर्यातित वस्तुओं और बिक्री के बाद सेवा आवश्यक होने जैसे मामलों में जहाज पर्यंत नि:शुल्क/लागत और भाड़ा/लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान के लिए प्राप्त अनुरोधों की गुणवत्ता के आधार पर अनुमति देने पर विचार कर सकता है । ऐसे मामलों में संबंधित पोत लदान के बीजक से कटौती करते हुए एजेंटों को कमीशन का भुगतान करना होगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा निगोशिएटिंग बैंक को प्रतिपूर्तियोग्य राशि जहाज पर्यंत नि:शुल्क/लागत और भाड़ा/लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य के 90 प्रतिशत होगी । इच्छुक निर्यातक को संबंधित पोत लदान से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) के उस कार्यालय से कमीशन के भुगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए जिसके अंतर्गत निर्यातक का प्रधान कार्यालय स्थित है । अन्य मामलों में (अर्थात् ऐसे निर्यात जिसमें बिक्री के बाद सेवा शामिल नही है), यदि आवश्यक हो तो, निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमिशन के भुगतान के रूप में कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदागत मूल्य के पूर्ण भुगतान की प्राप्ति पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे सकता है बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया जाए । 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों/घटकों को अवगत करायें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करें । 6. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं । भवदीया (रश्मि फौजदार) |