RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79053728

बैंको डि कमर्शियो एक्सटीरियर डि कोलंबिया एस.ए. (बैंकोल्डेक्स), कोलंबिया को एक्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर  की वित्तीय सहायता

आरबीआइ/2006-07/229
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.27

जनवरी 09, 2007

सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

बैंको डि कमर्शियो एक्सटीरियर डि कोलंबिया एस.ए. (बैंकोल्डेक्स), कोलंबिया
को एक्ज़िम बैंक की 10 मिलियन अमरीकी डॉलर  की वित्तीय सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने बैंको डि कमर्शियो एक्सटीरियर डि कोलंबिया एस.ए. (बैंकोल्डेक्स), कोलंबिया गणतंत्र को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (दस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) की वित्तीय सहायता देने के लिए अगस्त 31, 2006 को उनके साथ करार किया है। यह ऋण ऐसे माल के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात के लिए पात्र हैं और जिसकी खरीद के लिए एक्ज़िम बैंक इस करार के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु सहमत हो सकता है।

2. इस वित्तीय सहायता के तहत ऋण करार नवंबर 27, 2006 से लागू है और साख पत्र खोलने की अंतिम तारीख नवंबर 26, 2007 (ऋण करार लागू होने की तारीख से 12 महीने) होगी तथा संवितरण की समापन तारीख मई 26, 2009 (ऋण करार लागू होने की तारीख से 30 महीने) होगी।

3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फार्मों में करनी पड़ेगी।

4. यद्यपि उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत निर्यातों पर कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है,  रिज़र्व बैंक गुणवत्ता आधार पर बिक्री के पश्चात सेवा की आवश्यकतावाले निर्यातित माल के एफ.ओ.बी/सी एण्ड एफ/सी.आइ.एफ मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक की कमीशन के भुगतान के अनुरोध पर विचार करेगा। ऐसे मामलों में कमीशन का भुगतान कोलंबिया गणतंत्र में ही संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके करना होगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को प्रतिपूर्ति योग्य राशि एफओबी/सी  और एफ/सीआइएफ  मूल्य के 90 प्रतिशत होगी जो भुगतान किए गए कमीशन को घटाकर होगी। कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। अन्य मामलों में (अर्थात् बिक्री के बाद सेवा की आवश्यकता न रखनेवाले) जरूरत हो तो निर्यातक, स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करे अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते के शेष का उपयोग करे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें तथा उन्हें सूचित करें कि ऋण सहायता के विस्तृत ब्योरे सेंटर वन बिल्डिंग, 21वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कांप्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय से प्राप्त करें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(एम. सेबेस्टियन)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?