ज़ांबिया सरकार और बैंक गोस्पोदर्स्तवा क्राजोवेगो (नैशनल इकॉनमी बैंक - बीजीके बैंक ), पोलैंड, प्रत्येक को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्जिम बैंक की वित्तीय सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
ज़ांबिया सरकार और बैंक गोस्पोदर्स्तवा क्राजोवेगो (नैशनल इकॉनमी बैंक - बीजीके बैंक ), पोलैंड, प्रत्येक को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्जिम बैंक की वित्तीय सहायता
आरबीआइ/2004/149 ए पी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.85 अप्रैल 16, 2004 सेवा मेंविदेशी मुद्रा के सभी प्रधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय ज़ांबिया सरकार और बैंक गोस्पोदर्स्तवा क्राजोवेगो भारतीय निर्यात - आयात बैंक ( एक्जिम बैंक) ने दिसंबर 20, 2003 को वित्त मंत्रालय, ज़ाबिया सरकार और जनवरी 20, 2004 को बीजीके बैंक, पोलैंड, प्रत्येक को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (दस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र ) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है । ऋण करार क्रमश: मार्च 18, 2004 तथा मार्च 15, 2004 से लागू हो गया है और संबंधित वित्तीय सहायता के अंतर्गत पात्र भारतीय मालों और सेवाओं के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध रहेगा । 2. ज़ाबिया सरकार को दी गई वित्तीय सहायता के मामले में साख पत्र खोलने और ऋण के वितरण की अंतिम तारीखें क्रमश: मार्च 17, 2006 और सितंबर 17, 2006 है बीजीके बैंक, पोलैंड को दी गई वित्तीय सहायता के मामले में साख पत्र खोलने और ऋण के वितरण की अंतिम तारीखें क्रमश: मार्च 14, 2006 और सितंबर 14, 2006 हैं । 3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर / एसडीएफ फार्मों पर समय-समय जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाएगी । 4. उक्त ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यात के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा । तथापि, रिज़र्व बैंक अनुरोध प्राप्त होने पर, निर्यात किए गए माल के संबंध में जिनके लिए बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है उनके निर्यात मूल्य के एफओबी / सी और एफ/सीआइएफ मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति गुण-दोष के आधार पर देने पर विचार कर सकता है । ऐसे मामलों में कमीशन केवल ज़ाबिया और पोलैंड में संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके भुगतान करना होगा और एक्जिम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को एफओबी / सी और एफ / सीआइएफ मूल्य के 90 प्रतिशत तक, भुगतान किए गए कमीशन को घटाकर भुगतान किया जाएगा । कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलादान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए । अन्य मामलों में (अर्थात निर्यात के संबंध में जहां बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता न हो ), जहां एजेंसी कमीशन की भुगतान की जरुरत है, निर्यातकों को ऐसे भुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करना होगा । 5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्जिम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें । 6. इस परिपत्र् ा में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 ( 1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 त्र्1ऋ के अंतर्गत जारी किए गए है भवदीय (ग्रेस कोशी) |