(i)यूनिबैंको-युनियौ डि बैंकोस ब्रेसिलैरोस, दक्षिण अप्रिका को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा (ii)म्यांमा पॉरेन ट्रेड बैंक, म्यांमार को 56.358 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्ज़िम बैंक की ऋण सबयता
आरबीआइ/2004-05/275
ए पी(डीआइआर सिरीजॅ)परिपत्र सं.27
नवंबर 11, 2004
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने कि लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
महोदया/महोदय,
(i)यूनिबैंको-युनियौ डि बैंकोस ब्रेसिलैरोस, दक्षिण अप्रिका को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा (ii)म्यांमा पॉरेन ट्रेड बैंक, म्यांमार को 56.358 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक्ज़िम बैंक की ऋण सबयता
भाारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने यूनिबैंको-युनियौ डि बैंकोस ब्रेसिलैरोस, दक्षिण अप्रिका (यूनिबैंको) तथा म्यांमा पॉरेन ट्रेड बैंक (एमएपटीबी), म्यांमार के साथ क्रमश: 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (दस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तथा 56.358 मिलियन अमरीकी डॉलर (छप्पन मिलियन तीन सौ अठावन हज़ार अमरीकी डॉलर मात्र) की ऋण सबयता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। एक्ज़िम बैंक ने यूनिबैंको तथा एमएपटीबी के साथ क्रमश: जून 8, 2004 तथा जुलाई 27, 2004 को ऋण करार किया है। ऋण करार के विवरण निम्नानुसार हैं :
(व) यूनिबैंको को ऋण सहायता
ऋण करार अक्तूबर 14, 2004 से लागू हो गया है। ऋण, भारत से ब्राज़िल के क्रेताओं को किसी उपस्कर, माल और/ अथवा सेवाओं, जिसके वित्तपोषण के लिए एक्ज़िम बैंक सहमत है, के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। साखपत्र खोलने तथा ऋण के संवितरण की अंतिम तारीखें क्रमश: अक्तूबर 13, 2006 तथा अक्तूबर 13, 2007 हैं।
(वव) एमएपटीबी को ऋण सहायता
ऋण करार सितंबर 29, 2004 से लागू हो गया है। ऋण, यानगोन - मंडलेय रेल्वे सिस्टम और म्यांमार में वर्कशॉप तथा रेल्वे ट्रैक के अपग्रेडेशन तथा रखरखाव से संबंधित उपस्कर, मशीनरी, माल और सेवाओं के भारत से निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है, जिनकी खरीद के वित्तपोषण के लिए एमएपटीबी तथा एक्ज़िम बैंक सहमत हो। साखपत्र खोलने तथा ऋण के संवितरण की अंतिम तारीखें क्रमश: सितंबर 28, 2006 तथा मार्च 28, 2007 हैं।
2. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएपॅ पॉर्मों में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी।
3. तथापि युनिबैंको को ऋण सबयता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यात के लिए कोई भी एजेंसी कमीशन देय नहीं होगा। तथापि, रिज़र्व बैंक अनुरोध प्राप्त होने पर, निर्यात किए गए माल के संबंध में, जिनके लिए बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता होती है उनके निर्यात मूल्य के एपओबी/सी एण्ड एप/सीआइएप मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत तक कमीशन के भुगतान की अनुमति गुण-दोष के आधार पर देने पर विचार कर सकता है। ऐसे मामलों में, कमीशन का भुगतान ब्राज़िल में ही संबंधित पोतलदान के बीजक में से कटौती करके करना बेगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा बेचान करने वाले बैंक को की जानेवाली प्रतिपूर्ति योग्य राशि एपओबी/सी एण्ड एप/सीआइएप मूल्य के 90 प्रतिशत होगी, जो भुगतान किए गए कमीशन को घटाकर होगी। कमीशन के भुगतान का अनुमोदन संबंधित पोतलदान से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। जबं निर्यातक को ऋण सहायता के अंतर्गत एमएपटीबी को एजेंसी कमीशन भाुगतान की ज़रूरत है अथवा यूनिबैंको को ऋण सहायता के अंतर्गत वित्तपोषित निर्यात के संबंध में बिक्री के पश्चात् सेवा की आवश्यकता नहीं है, वहां उसे ऐसे भाुगतानों के लिए अपने ही स्रोतों का उपयोग करना बेगा।
4. प्राधिवफ्त व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक ग्राहकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि ऋण की सुविधा के बारे में पूर्ण जानकारी एक्ज़िम बैंक कार्यालय अथवा उनकी वेब साइट से प्राप्त करें।
5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (पेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भावदीय
(एप.आर. जोसेप)
मुख्य मब प्रबंधक
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