एक्जिम बैंक की मालवी गणतंत्र सरकार को 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
एक्जिम बैंक की मालवी गणतंत्र सरकार को 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
भारिबैंक/2008-09/321 10 दिसंबर 2008 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदय/महोदया एक्जिम बैंक की मालवी गणतंत्र सरकार को 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्झिम बैंक) ने मालावी गणतंत्र सरकार के साथ मालावी में सिंचाई संयंत्र , भंडारण,तम्बाकू दंवायी संयंत्र (थ्रेशिंग प्लांट ) की आपूर्ति के लिए और एक गांव के लिए एक परियोजना हेतु भारत से सुयोग्य वस्तुं और परामर्शदात्री सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 30 मिलियन अमरीकी डॉलर (तीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 14 मई 2008 को एक करार किया है । इस करार के तहत भारत से निर्यात में वे वस्तुं और परामर्शदात्री सेवाएं सम्मिलित हैं जो भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए अनुमत हैं और जिनकी खरीद के लिए इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा कुल ऋण में से संविदागत कीमत के न्यूनतम 85 प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं ं और सेवाओं की आपूर्ति भारत से बिक्रेता द्वारा की जाएगी और शेष 15 प्रतिशत वस्तुं और सेवाएं (परामर्शदात्री सेवाओं से अन्य) सुयोग्य संविदा के प्रयोजन के लिए भारत के बाहर के बिक्रेता से प्राप्त की जाएंगी। 2. ऋण सहायता के तहत ऋण करार 31 अक्तूबर 2008 से लागू है और करार के निष्पादन की तारीख 14 मई 2008 है ।वित्तीय सहायता के अंतर्गत परियोजना निर्यात करार के मामले में साख पत्र खोलने और संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाओं) की निर्धारित समापन तारीख(तारीखों) से 48 महीने तथा आपूर्ति संविदा के मामले में ऋण करार के निष्पादन की तारीख 1 से 72 माह (13 मई 2014) होगी । 3. इस ऋण के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जीआर/एसडीएफ फार्मों में करनी हेगी। 4. उपर्युक्त ऋण सहायता के अंतर्गत कोई एजेंसी-कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि ज़रूरत हो तो निर्यातक, मुक्त विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में शेष राशि उपयोग कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक एजेंसी कमीशन के भुगतान के संबंध में प्रचलित अनुदेशों के अनुपालन की शर्त पर करार मूल्य के पूर्ण भुगतान की वसूली के बाद ही ऐसे प्रेषणों की अनुमति दें। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत करा दें और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त करें अथवा www.eximbankindia.inपर लॉग ऑन करें । 6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा अधिनियम,1999 (1999का42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है। भवदीय (सलीम गंगाधरन) |