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बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा को भारत से चावल की खरीद हेतु एक्ज़िम बैंक की 100 मिलियन यूरो की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था (एस.टी.एल.ओ.सी)

भा.रि.बैंक/2022-23/133
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.17

20 अक्तूबर 2022

सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/ महोदय,

बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा को भारत से चावल की खरीद हेतु एक्ज़िम बैंक की
100 मिलियन यूरो की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था (एस.टी.एल.ओ.सी)

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने बैंकों एक्सटेरियर डी क्यूबा, जो रिपब्लिक ऑफ क्यूबा की एक नामनिर्दिष्ट एजेंसी है के साथ 23 जून 2022 को एक करार किया है, जिसके तहत रिपब्लिक ऑफ क्यूबा को भारत से चावल की खरीद हेतु वित्तपोषण के लिए 100 मिलियन यूरो (सौ मिलियन यूरो) की अल्पावधि ऋण-व्यवस्था (एसटीएलओसी) उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। भारत से निर्यात किए जाने वाले चावल की खरीद हेतु संयंत्र, मशीने और उपकरणों सहित पात्र वस्तुएँ और परमर्शदात्री सेवाओं सहित सेवाएँ, जो इस करार के तहत यथापरिभाषित हैं, के वित्तपोषण की अनुमति इस करार के अंतर्गत प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए पात्र हों और एक्ज़िम बैंक द्वारा उनकी खरीद के लिए वित्तपोषण की सहमति प्रदान की गयी हो। इस करार के तहत एक्ज़िम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदा की कुल राशि के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति भारत के विक्रेता द्वारा की जाएगी और पात्र संविदा हेतु शेष 25 प्रतिशत मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं विक्रेता द्वारा भारत के बाहर से प्राप्त की जा सकती हैं।

2. इस एसटीएलओसी के अंतर्गत ऋण करार 09 सितंबर 2022 से लागू हो गया है। इस एसटीएलओसी के अंतर्गत अंतिम उपयोग की अवधि एसटीएलओसी के तहत संविदा के समावेशन से 08 महीनों तक होगी।

3. उक्त एसटीएलओसी के अंतर्गत शिपमेंट की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार निर्यात घोषणा फॉर्म/ शिपिंग बिल में करनी होगी।

4. उक्त एसटीएलओसी के अंतर्गत निर्यात के लिए कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो निर्यातक अपने निजी संसाधनों अथवा अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा शेष राशि का उपयोग मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में कमीशन के भुगतान हेतु कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। (ए.डी.) बैंक निर्यात की समुचित कीमत की पूरी उगाही/ वसूली हो जाने पर इस प्रकार के धन-प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए मौजूदा अनुदेशों का पालन किया गया हो।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक सहभागियों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे सेंटर-वन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ परेड, मुंबई-400 005 स्थित एक्ज़िम बैंक के कार्यालय जाकर अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करके इस एसटीएलओसी के बारे में विस्तृत ब्योरा प्राप्त कर लें।

6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय

(अजय कुमार मिश्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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