एक्जिम बैंक कीसिएरा लिओनगणराज्य सरकार को 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता - आरबीआई - Reserve Bank of India
एक्जिम बैंक कीसिएरा लिओनगणराज्य सरकार को 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता
आरबीआइ 2009-10/469 18 मई 2010 सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदय/महोदया एक्जिम बैंक की सिएरा लिओन गणराज्य सरकार को 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने सिएरा लिओन गणराज्य सरकार के साथ सिएरा लिओन में छ: पेय जल परियोजनाएं, जिसमें मौजूदा सुविधाओं का पुनर्वास और लुंगी ईटरनैशनल हवाई अड्डा, कैलहून जिला, वाईट वॉटर कम्यूनिटी-फ्रीटाउन, एलन टाउन कम्यूनिटी- फ्रीटाउन, वेलिंगटन- फ्रीटाउन, तथा टेंडर हिल कम्यूनिटी- फ्रीटाउन, को पेय जल आपूर्ति के लिए नये इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, के वित्तपोषण के प्रयोजन के लिए मशीनरी और उपकरण सहित सुयोग्य वस्तुओं तथा सेवाओं और भारत से परामर्शदात्री सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 30 मिलियन अमरीकी डॉलर (तीस मिलियन अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 19 फरवरी 2010 को एक करार किया है। इस करार के तहत भारत से निर्यात की जाने वाली सेवाओं में, परामर्शदात्री सेवाओं सहित वे वस्तएं और सेवाएं शामिल हैं जो कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिए सुयोग्य हैं और जिनकी खरीद के लिए एक्जिम बैंक द्वारा वित्तपोषण किया जाना अनुमत है । इस करार के तहत एक्जिम बैंक द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से संविदागत कीमत के कम से कम 85 प्रतिशत मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति विक्रेता द्वारा भारत से की जाएगी और शेष 15 प्रतिशत मूल्य की वस्तुं और सेवाएं विक्रेता द्वारा (परामर्शदात्री सेवाओं को छोड़कर ) भारत के बाहर की सुयोग्य संविदा से प्राप्त की जा सकती है । 2. ऋण सहायता के तहत यह ऋण करार 7 अप्रैल 2010 से प्रभावी है और इस करार के निष्पादन की तारीख 19 फरवरी 2010 है । इस ऋण सहायता के तहत परियोजना निर्यात के मामले में साख पत्र खोलने तथा संवितरण की अंतिम तारीख संविदा (संविदाएं) पूर्ण होने की निर्धारित तारीख (तारीखों ) से 48 माह होगी और आपूर्ति संविदा के मामले में करार निष्पादन की तारीख से 72 माह (18 फरवरी 2016) होगी । 3. इस ऋण सहायता के अंतर्गत पोतलदान की घोषणा जीआर/एसडीएफ फॉर्मों में भारतीय रिज़र्वव बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार करनी पड़ेगी। 4. उपर्युक्त ऋण सहायता के तहत कोई एजेंसी कमीशन देय नहीं है । तथापि, यदि आवश्यक हो तो निर्यातक मुक्त विदेशी विनिमय में कमीशन के भुगतान के लिए अपने निजी संसाधनों का अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (इइएपसी) में शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । (प्रा.व्या.श्रेणी -।) बैंक संविदागत कीमत के पूर्ण भुगतान की उगाही पर इस प्रकार के धनप्रेषण की अनुमति दे कर सकते हैं बशर्ते एजेंसी कमीशन के भुगतान के लिए प्रचलित अनुदेशों का अनुपालन किया गया हो। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने निर्यातक घटकों को अवगत कराएं और उन्हें सूचित करें कि वे एक्झिम बैंक के केंद्र एक, 21 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005 में स्थित कार्यालय से अथवा www.eximbankindia.in पर लॉग ऑन करके ऋण सहायता के पूरे ब्योरे प्राप्त कर सकते हैं। । 6. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं। भवदीय जी. जगनमोहन राव |