मुद्रा (Currency) का निर्यात और आयात: निवासियों एवं अनिवासियों के लिए बढ़ी हुई सुविधाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
मुद्रा (Currency) का निर्यात और आयात: निवासियों एवं अनिवासियों के लिए बढ़ी हुई सुविधाएं
भारिबैंक/2013-14/648 19 जून 2014 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/ महोदय, मुद्रा (Currency) का निर्यात और आयात: प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान, 15 फरवरी 2013 की अधिसूचना सं. फेमा.258/2013-आरबी के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2009 के विनियम (3) और 6 सितंबर 2013 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.39 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार भारत का निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाते समय अथवा भारत से बाहर अस्थायी दौरे (विजिट) से वापस आते समय अधिकतम 10,000 रुपये की राशि के भारत सरकार के करेंसी नोट तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है अथवा भारत में ला सकता है। 2. परिवर्तित आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और विदेशी यात्राओं पर जाने वाले निवासियों एवं भारत आने वाले अनिवासियों की यात्रा अपेक्षाओं को सुविधाजनक बनाने के मद्देनज़र, यह निर्णय लिया गया है कि सभी निवासियों और अनिवासियों (पाकिस्तान और बंगलादेश के नागरिकों तथा पकिस्तान और बंगलादेश जाने वाले एवं वहां से आने वाले यात्रियों को छोड़कर) को देश छोड़ते समय 25,000 रुपए तक की भारतीय मुद्रा ले जाने की अनुमति दी जाए। इस आशय की घोषणा 3 जून 2014 को जारी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई थी। 3. तदनुसार, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति: i) अधिकतम 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है; और ii) जो अस्थायी दौरे पर भारत से बाहर गया है, वह भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के किसी स्थान से लौटते समय अधिकतम 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत में ला सकता है। 4. भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान और बंगलादेश का नागरिक नहीं है तथा पकिस्तान और बंगलादेश जाने वाला अथवा वहां से आने वाला यात्री नहीं है, और भारत के दौरे पर आता है, वह:
5. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों, ग्राहकों तथा विदेशी काउंटर पार्टियों को अवगत करायें । 6. विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.6/2000-आरबी) में आवश्यक संशोधन [4 जून 2014 की अधिसूचना सं. फेमा. 309/ 2014-आरबी] 12 जून 2014 के जी.एस.आर. सं. 399(ई) के जरिये सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिए गए हैं जिसकी एक प्रति संलग्न है। 7. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं। भवदीय, (सी.डी.श्रीनिवासन) |