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निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं

आरबीआई/2014-15/444
संदर्भ सं.एमपीडी.बीसी.376/07.01.279/2014-15

14 माघ 1936 (शक)
3 फरवरी 2015

प्रति

सभी अनुसूचित बैंक [(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर)]

प्रिय महोदय/ महोदया,

निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं

जैसा कि 3 फरवरी 2015 के छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 में घोषित किया गया था, यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा को 7 फरवरी 2015 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रणाली स्तरीय चलनिधि प्रावधान के साथ विलय कर दिया जाए। तदनुसार, ईसीआर के तहत कोई नया पुनर्वित्त 6 फरवरी 2015 के बाद उपलब्ध नहीं होगा और 6 फरवरी 2015 तक प्राप्त पुनर्वित्त इसकी परिपक्वता तक जारी रह सकता है।

भवदीय

(बी.के. भोई)
प्रभारी परामर्शदाता

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