निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
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03 फ़रवरी 2015 को प्रकाशित
निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं
आरबीआई/2014-15/444 14 माघ 1936 (शक) प्रति सभी अनुसूचित बैंक [(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर)] प्रिय महोदय/ महोदया, निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधाएं जैसा कि 3 फरवरी 2015 के छठे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 में घोषित किया गया था, यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा को 7 फरवरी 2015 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रणाली स्तरीय चलनिधि प्रावधान के साथ विलय कर दिया जाए। तदनुसार, ईसीआर के तहत कोई नया पुनर्वित्त 6 फरवरी 2015 के बाद उपलब्ध नहीं होगा और 6 फरवरी 2015 तक प्राप्त पुनर्वित्त इसकी परिपक्वता तक जारी रह सकता है। भवदीय (बी.के. भोई) |
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