निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधा
भारिबैं/2009-10/193 27 अक्तूबर, 2009 सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) प्रिय महोदय/महोदया, निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधा कृपया आप दिनांक 15 नवंबर, 2008 का हमारा परिपत्र सं. मौनीवि.310/07.01.279/2008-09 देखें। जैसा कि उसमें बताया गया है, निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधा की पात्रता सीमा द्वितीय पुनर्वित्त पखवाडे के अंत की स्थिति के अनुसार पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण के वर्तमान 15 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत कर दी गयी है। 2. आज घोषित की गयी मौद्रिक नीति 2009-10 की द्वितीय तिमाही समीक्षा में दर्शाये गये अनुसार यह निर्णय किया गया है कि निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा की पात्रता सीमा पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत की स्थिति के अनुसार पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण के 50 प्रतिशत के स्तर से कम करके तुरंत 15 प्रतिशत कर दी जाय। 3. दिनांक 1 जुलाई, 2009 के मास्टर परिपत्र सं. मौनीवि.4627/07.01.279/2009-10 के अनुबंध III में दिए गए रिपोर्टिंग फार्मेट का भाग ’ए’ तदनुसार संशोधित कर दिया गया है तथा संलग्न है। भवदीय, (जनक राज) |